सागर में लाडली बहना योजना का यह आदेश चर्चा का विषय बना, तूल पकड़ते ही प्रशासन ने नया आदेश जारी किया

सागर। सागर में महिला बाल विकास विभाग के एक आदेश ने चर्चाओ का बाजार गर्म कर दिया आदेश में विभाग के पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका समेत अन्य को योजना का लाभ परित्याग करने का कहा गया । आदेश 4 दिसंबर 2023 को जारी हुआ। आदेश चर्चा में आते ही प्रशासन ने उस विवादास्पद आदेश को निरस्त कर दिया।

दरअसल सागर में लाड़ली बहना योजना से संबंधित एक आदेश शुक्रवार को सामने आया। आदेश 4 दिसंबर को परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास सागर ग्रामीण-2 ने जारी किया था। आदेश में लिखा गया है कि महिला एवं बाल विकास परियोजना सागर ग्रामीण-2 में यदि किसी पर्यवेक्षक या किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और स्व. सहायता समूह के अध्यक्ष व सचिव या समूह के अन्य सदस्य के द्वारा लाड़ली बहना योजना की जो शासन द्वारा निर्धारित शर्तें थी, उन शर्तों के विपरीत लाभ लिया गया है तो 15 दिन के अंदर आप लाभ परित्याग कर दें। अन्यथा शर्तों से विपरीत लाभ लेने पर आपके खिलाफ कार्रवाई के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
महिला बाल विकास विभाग का यह आदेश सामने आते ही आलोचना का शिकार हो गया। कांग्रेस ने ट्वीट कर इसको आगे बढ़ाया। सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और आदेश की जानकारी निकाली। जिसमें सामने आया कि इस प्रकार के निर्देश संचालनालय से जारी नहीं हुए हैं। उक्त आदेश पूर्णतः अस्पष्ट है।

जिस पर 15 दिसंबर को जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास ने परियोजना अधिकारी ग्रामीण-2 द्वारा जारी किया लाड़ली बहना योजना का लाभ परित्याग करने के आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।

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