सागर। मध्यप्रदेश में वर्ष 2026-27 के लिए मदिरा दुकानों के निष्पादन को लेकर ई-टेंडर प्रक्रिया का अगला चरण घोषित कर दिया गया है। आबकारी आयुक्त कार्यालय ग्वालियर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पूर्व चरणों में शेष रह गई दुकानों और समूहों के लिए अब 19वें चरण में ई-टेंडर के माध्यम से प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
जारी कार्यक्रम के मुताबिक 19वें चरण के लिए ऑनलाइन टेंडर फार्म डाउनलोड और ऑफर जमा करने की प्रक्रिया 13 अप्रैल 2026 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। इसके तुरंत बाद उसी दिन शाम 5 बजकर 5 मिनट से ई-टेंडर खोले जाएंगे।
इस चरण में मदिरा दुकानों का निष्पादन केवल ई-टेंडर के माध्यम से किया जाएगा और इसमें किसी प्रकार की नीलामी प्रक्रिया शामिल नहीं रहेगी। साथ ही, एकल दुकानों के साथ-साथ समूहों के लिए भी टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अधिकतम राजस्व प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए सीमित स्तर पर समूहों का पुनर्गठन किया जा सकता है।
निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आरक्षित मूल्य से अत्यधिक कम बोली को नियंत्रित रखने के लिए ऑफसेट प्राइस की सीमा तय की गई है, जिससे राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। पूर्व चरणों में होल्ड पर रखे गए निविदादाताओं को दोबारा ईएमडी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
अभी जिले की 104 दुकानों में 99 का टेंडर होकर दुकानें ठेकेदारों द्वारा विधिवत संचालित हो रही है वहीं
शेष 5 विभाग द्वारा संचालित इन दुकानों में गढ़ाकोटा, जमुनिया, कर्रापुर, गुजराती बाजार और मधुकर शाह वार्ड की दुकानें शामिल हैं
इस चरण के तहत होने वाले निष्पादन की अवधि 14 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक निर्धारित की गई है। जिला स्तर पर प्राप्त प्रस्तावों को स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर परीक्षण कर समय-सीमा में अनुशंसा सहित भेजना अनिवार्य किया गया है।
आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।


