15 लाख के बिल पास कराने के बदले रिश्वत लेना पड़ा भारी, PWD इंजीनियर को 4 साल की जेल

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15 लाख के बिल पास कराने के बदले रिश्वत लेना पड़ा भारी, PWD इंजीनियर को 4 साल की जेल
 सागर | सागर जिले में भ्रष्टाचार के एक चर्चित मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाते हुए लोक निर्माण विभाग (PWD) पीआईयू के तत्कालीन परियोजना यंत्री मुलायम प्रसाद अहिरवार (64) को 4 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह फैसला विशेष न्यायाधीश शहाबुद्दीन हाशमी की कोर्ट ने सुनाया, जिसमें अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को सही मानते हुए आरोपी को दोषी करार दिया गया।
15 लाख के बिल के बदले मांगी थी रिश्वत
अभियोजन के अनुसार, मकरोनिया के गौरनगर निवासी आरोपी यंत्री ने ठेकेदार नीलेश कुमार दीक्षित से करीब 15 लाख रुपए के बिल पास कराने के एवज में 1.5% कमीशन की मांग की थी। यह ठेका वर्ष 2016-17 में करीब 90 लाख रुपए की लागत से खुरई इंडोर स्टेडियम निर्माण का था।
 20 हजार रुपए लेते रंगेहाथ पकड़ा गया था
पीड़ित ठेकेदार ने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के बाद 10 जनवरी 2022 को लोकायुक्त टीम ने योजना बनाकर ट्रैप किया। जैसे ही आरोपी ने 20 हजार रुपए रिश्वत ली, टीम ने उसे मौके पर ही रंगेहाथ पकड़ लिया।
कोर्ट में साबित हुए आरोप
मामले में शासन की ओर से एडीपीओ एलपी कुर्मी ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान सभी जरूरी दस्तावेज और साक्ष्य कोर्ट में पेश किए गए। ठोस सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

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यह फैसला साफ करता है कि भ्रष्टाचार के मामलों में अब कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

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