Thursday, January 8, 2026

विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर भाजपा का प्रदेशव्यापी जनजागरूकता अभियान, गांव-गांव जाकर बताए जाएंगे नए कानून के फायदे

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विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर भाजपा का प्रदेशव्यापी जनजागरूकता अभियान, गांव-गांव जाकर बताए जाएंगे नए कानून के फायदे

भोपाल। विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश में बड़े स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाने जा रही है। यह अभियान शहरी इलाकों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचेगा, जहां भाजपा कार्यकर्ता आम लोगों को बताएंगे कि यह नया कानून पुराने मनरेगा की तुलना में किस तरह अधिक लाभकारी है।
मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मुख्यमंत्री निवास पर मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि विपक्षी दलों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम का जवाब सीधे जनता के बीच जाकर दिया जाएगा। पार्टी नेताओं का कहना है कि विपक्ष इस कानून को लेकर गलत जानकारियां फैला रहा है, जिसे तथ्यात्मक रूप से स्पष्ट करना जरूरी है।
बैठक में यह भी तय हुआ कि सभी मंत्री अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर विकसित भारत जी राम जी कानून की जनहितकारी विशेषताओं की जानकारी देंगे। भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को बताएंगे कि यह कानून रोजगार, पारदर्शिता और ग्रामीण विकास को किस तरह मजबूत करता है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैठक में कहा कि जी राम जी कानून की बुनियाद पारदर्शी व्यवस्था, रोजगार की अधिकतम गारंटी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण पर टिकी है। उन्होंने इसे विकसित भारत–2047 के लक्ष्य की दिशा में एक मजबूत कदम बताया। नए कानून के तहत रोजगार की गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। साथ ही मजदूरी का भुगतान अब साप्ताहिक होगा और देरी होने पर मुआवजा व अतिरिक्त ब्याज देने का प्रावधान भी किया गया है। समय पर काम उपलब्ध न होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता अब कानूनी अधिकार के रूप में मिलेगा।
खेती के मौसम में श्रमिकों की कमी न हो, इसे ध्यान में रखते हुए राज्यों को बुवाई और कटाई के दौरान 60 दिनों तक कार्य स्थगित करने का अधिकार भी दिया गया है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (मनरेगा) के नाम में बदलाव करते हुए इसे “विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)” यानी विकसित भारत जी राम जी कानून 2025 नाम दिया है।

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