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सागर में परिवहन विभाग ने नियमविरुद्ध चल रहे 27 वाहनों पर मोटा जुर्माना किया

सागर में परिवहन विभाग ने नियमविरुद्ध चल रहे 27 वाहनों पर मोटा जुर्माना किया सागर। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मनोज कुमार तेहनगुरिया ने ...

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सागर में परिवहन विभाग ने नियमविरुद्ध चल रहे 27 वाहनों पर मोटा जुर्माना किया

सागर। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मनोज कुमार तेहनगुरिया ने बताया कि परिवहन आयुक्त महोदय मध्यप्रदेश ग्वालियर एवं कलेक्टर महोदय, जिला सागर द्वारा द्वारा सड़क सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए यात्री बसों/स्कूल बसों एवं अवैध संचालित वाहनों की चैकिंग संबंधी कार्यवाही किये जाने के दिये गये निर्देश के अनुक्रम में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर द्वारा बण्डा मार्ग, देवरी मार्ग, राहतगढ़ मार्ग एवं शहरी क्षेत्र में 62 वाहनों को चैक किया गया। यह कार्यवाही प्रातः 10ः00 बजे से सांयकाल तक की गई।
चैकिंग के दौरान यात्री बस, मालयान एवं अन्य वाहनों की जांच की गई, जांच के दौरान यह पाया गया कि यात्री बस में फस्टएड बाॅक्स नहीं एवं अग्निशमन यंत्र चालू हालत में नहीं एवं मालयान व अन्य वाहनों में एचएसआरपी नम्बर प्लेट, रिफ्लेक्टर टेप नहीं, वाहन से संबंधित दस्तावेज मौके पर नहीं पाये गये, चालक का लायसेंस नहीं आदि कमियां पाये जाने पर मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत् चालानी कार्यवाही करते हुए राशि रू. 52000/- (बाबन हजार) का जुर्माना वसूल किया गया।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त वाहनस्वामियों को हिदायत दी है कि वे अपने वाहनों के संचालन के दौरान वाहन से संबंधित समस्त दस्तावेजों यथा बीमा, फिटनेस, परमिट, पंजीयन कार्ड, वाहन चालक का हैबी ड्रायविंग लायसेंस, टैक्स प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि अनिवार्य रूप से साथ में रखे, तथा यात्री वाहनों में आपातकालीन द्वार पर लगी सीटों को शीघ्र हटवाकर वाहनों का संचालन करे, यदि चैकिंग के दौरान आपातकालीन द्वार पर सीट लगी पाई जाती है, तो विधि अनुसार कठोर कार्यवाही की जावेगी, तथा बकायादारों से अपील की जाती है कि वह परिवहन विभाग की बकाया राजस्व राशि को तत्काल जमा करावे अन्यथा उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 एवं मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जावेगी।

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