यात्री बस, स्कूल वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही – आरटीओ
23 वाहनों से रू. 109500/- (एक लाख नौ हजार पांच सौ) जुर्माना राशि वसूल
सागर। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मनोज कुमार तेहनगुरिया ने बताया कि परिवहन आयुक्त महोदय मध्यप्रदेश ग्वालियर एवं कलेक्टर श्री संदीप जी.आर. द्वारा यात्री बसों/स्कूल बसों एवं अवैध संचालित वाहनों की चैकिंग संबंधी कार्यवाही किये जाने के दिये गये निर्देश के अनुक्रम में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर द्वारा भोपाल रोड, दमोह रोड एवं बीना रोड पर 48 वाहनों को चैक किया गया।
चैकिंग के दौरान ओव्हरलोड, बिना परमिट, बिना फिटनेस संचालित यात्री बसें एवं स्कूल बसों में सुरक्षा संबधी उपाय, स्कूल बस का फर्श, आपातकालीन द्वार फस्टएड बाॅक्स आदि की जांच की गई, इस प्रकार कुल 23 वाहनों में कमियां पाये जाने पर उन वाहनों से मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत् चालानी कार्यवाही करते हुए राशि रू. 109500/- (एक लाख नौ हजार पांच सौ) का जुर्माना वसूल किया गया। उपरोक्त राशि में से पूर्व में लंबित बकाया वसूली संबंधित राशि रू. 84500/- थी जिसको सख्ती के साथ वसूल किया गया। जिन वाहनस्वामियों पर परिवहन विभाग की राशि बकाया है। उन सभी बकायादारों की संपत्ति को कुर्क करने की कार्यवाही प्रारंभ की गई है।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त वाहनस्वामियों को हिदायत दी है कि वे अपने वाहनों के संचालन के दौरान वाहन से संबंधित समस्त दस्तावेजों यथा बीमा, फिटनेस, परमिट, पंजीयन कार्ड, वाहन चालक का हैबी ड्रायविंग लायसेंस, टैक्स प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि अनिवार्य रूप से साथ में रखे, तथा यात्री वाहनों में आपातकालीन द्वार पर लगी सीटों को शीघ्र हटवाकर वाहनों का संचालन करे, यदि चैकिंग के दौरान आपातकालीन द्वार पर सीट लगी पाई जाती है, तो विधि अनुसार कठोर कार्यवाही की जावेगी, तथा बकायादारों से अपील की जाती है कि वह परिवहन विभाग की बकाया राजस्व राशि को तत्काल जमा करावे अन्यथा उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 एवं मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जावेगी। यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।