जान से मारने की नियत से कुल्हाडी से मारपीट करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार

जान से मारने की नियत से कुल्हाडी से मारपीट करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार

सागर। घटना विवरण -दिनाँक 25.02.2025 को आहत फरियादी अंकित साहू पिता कमलेश साहू उम्र 24 साल नि० गुलाब बाबा मंदिर के पास पंतनगर वार्ड सागर ने बताया कि दिनांक-25.02.2025 के समय करीब 09.30 बजे रात की बात है मैं बडे बाजार में ऑटो चला रहा था तब मेरी मां मथुरा बाई ने मुझे फोन करके बताया कि राहुल अहिरवार, तिज्जू अहिरवार, गाली गलौच कर घर पर पत्थर फैक रहे है मैं तुरन्त ही अपने घर पहुंचा और देखा कि राहुल अहिरवार, तिज्जू अहिरवार व रीतेश अहिरवार पुरानी बुराई पर से हम लोगो को गंदी गंदी गालिया देकर पत्थर फैक रहे थे मना करने पर राहुल अहिरवार ने भाई की स्कूटी के सामने आकर भाई को जान से मारने की नियत से सिर में भाई को कुल्हाडी मारी जो सिर से कटकर खून निकलने लगा मेरे भाई रोहित साहू मेरी माँ मथुरा बाई मय स्कूटी के नीचे गिर गये और राहुल ने उसी कुल्हाडी से मेरी माँ के दोनो हाथो मे मारपीट किया जो माँ को दोनो हाथो मे चोटे आई जैसे ही मैं बचाने के लिए दौडा तभी रीतेश अहिरवार ने आकर मुझे पकड लिया और तिज्जू अहिरवार अपने घर से हाथ मे लिये लोहे की रॉड लेकर आया और मुझे सिर में मारा फिर रीतेश ने मुझे छोडकर वहीं पडा डंडा उठाकर डंडे से मारपीट करने लगा जिससे बडे भाई रोहित व माँ मथुरा बाई को चोटे आई है। तीनो लोग कह रह थे कि अगर रिपोर्ट करने गये तो जान से खत्म कर देंगे। की रिपोर्ट पर अपराध धारा 296,109,115 (2), 118 (1),351 (3).3 (5) बीएनएस का पंजीबद्ध कर विवेचना

दौरान विवेचना प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये वरिष्ठ अधिकारियों के मार्ग-दर्शन में आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त किये जाकर प्रभावी कार्यवाही करते हुये मुखविर सूचना तंत्र के वैज्ञानिक साक्ष्य की मदद से आरोपी राहुल पिता तिज्जू उर्फ तेजराम अहिरवार उम्र 22 साल नि० पंतनगर वार्ड सागर को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई जिसने अपराध करना स्वीकार किया तथा घटना में प्रयुक्त कुल्हाडी पेश करने पर जप्ती की जाकर आरोपी को गिरप्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। प्रकरण में अन्य आरोपी की तलास पतारसी जारी है आरोपी अपराधिक प्रवृत्ति का हैं जिसके विरूद्ध पूर्व में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामले पंजीबद्ध हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है-

01. राहुल अहिरवार उम्र 22 साल (कुल अपराध-04) 01.अप क 516/2022 धारा 294,323,324,452,506,34 भादवि 02. अप क 1025/2022 धारा 294,323,324,506,34 भादवि 03. अप क 1085/2022 धारा 294,323,506,34 भादवि 03. अप के 730/2023 धारा 294,323,325,506,34 भादवि ।

घायल रोहित साहू भी अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसके विरूद्ध थाना पर विभिन्न धाराओं के मामले पंजीबद्ध है जो निम्न है।

01. रोहित साहू (कुल अपराध-04) 01.अप क 350/2019 धारा 294,324,506 भादवि 02 अप क 538/2021 धारा 294,323,324,506 भादवि 3 (1) द. ध 3 (2) एससीएसटी एक्ट 03. अप क 336/2022 धारा 34 (1) आबकारी एक्ट 04. अप के 1015/2022 धारा 294,323,324,506,34 भादवि 3 (1) द,ध 3 (2) एससीएसटी एक्ट।

सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारी / कर्मचारियों के नाम-01. निरी

जसवंत सिंह राजपूत थाना प्रभारी मोतीनगर 02. सउनि सोहन मरावी 03. प्रआर नदीम शेख 04 प्रआर जानकी रमण मिश्रा 05. प्रआर मोहन मुरारी 06. प्रआर प्रमोद बागरी 07 पवन सिंह 08. आर देवेन्द्र शुक्ला

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