क्रिकेट खेलते समय हुए विवाद में चाकूबाजी, चार आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा
सागर: क्रिकेट खेलते समय हुए विवाद के बाद चाकूबाजी करने वाले चार आरोपियों को सप्तम जिला न्यायाधीश श्रीमती किरण कोल की अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 5000-5000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अपर लोक अभियोजक दीपक पौराणिक ने जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना 1 मार्च 2024 की है। फरियादी सलीम मजदूरी कर लौट रहा था, तभी उसका छोटा भाई अनस और फैजान क्रिकेट खेल रहे थे। खेल के दौरान अनस का मारा हुआ शॉट मोहल्ले में मौजूद आरोपी जाविद कुरैशी को लग गया, जिससे गुस्साए जाविद और वसीम ने सलीम व अनस को गालियां देना शुरू कर दिया। जब उन्होंने विरोध किया तो नहींम और हलीम कुरैशी हाथ में छुरा लेकर आ गए और दोनों पर हमला कर दिया। इस दौरान अनस के सिर और आंख के नीचे गहरी चोट आई, जबकि बीच-बचाव करने आए इमरान को भी गंभीर चोटें आईं।
घटना के बाद राहतगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ धारा 294, 323/34, 324, 326/34 के तहत प्रकरण बनाया।
न्यायालय में विचारण के दौरान शासन की ओर से पैरवी करते हुए दीपक पौराणिक ने पीड़ितों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, एक्स-रे रिपोर्ट, नक्शा, जब्ती, मेमोरेंडम सहित अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए। सभी तथ्यों और गवाहों को सुनने के बाद न्यायालय ने अपराध सिद्ध मानते हुए चारों आरोपियों जाविद कुरैशी, वसीम कुरैशी, नईम कुरैशी और हलीम कुरैशी को धारा 326/34 में तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास और ₹2000 अर्थदंड, वहीं धारा 323/34 में छह-छह माह के तीन काउंट की सजा और प्रत्येक पर ₹1000 का अतिरिक्त जुर्माना लगाया।
न्यायालय के आदेशानुसार सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, जिससे चारों अपराधियों को कुल 3 वर्ष का सश्रम कारावास भुगतना होगा।