सागर में नेशनल लोक अदालत 8 मार्च को
सागर। म.प्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर, श्री एम.के. शर्मा के मार्गदर्शन में 8 मार्च, 2025 शनिवार को जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय एवं समस्त तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा।
तत्संबंध में उक्त नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों को राजीनामा के माध्यम से निराकृत किये जाने हेतु माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर श्री एम.के.शर्मा द्वारा श्रृंखला न्यायालय राहतगढ़, सागर में अधिवक्तागण के साथ बैठक आयोजित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अंकित श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि उक्त नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में, आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक/मनी रिकवरी संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, श्रम एवं रोजगार विवाद प्रकरण,विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, दीवानी इत्यादि मामलों एवं प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) के अंतर्गत पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, ई-ट्रेफिक चाालान संबंधी प्री-लिटिगेशन प्रकरण, मनी रिकवरी संबंधी मामले, श्रम विवाद संबंधी मामले, विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), दूरसंचार के बकाया लैण्डलाईन/मोबाइल बिल संबंधी प्रकरण, आपराधिक शमनीय प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, दीवानी इत्यादि मामलों में पक्षकारों की आपसी सहमति से सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रकरणों का निराकरण कराने का प्रयास किया जायेगा।