संभागायुक्त डॉ. रावत ने अनुविभागीय अधिकारी की एक वेतन वृद्धि रोकने का दिया आदेश
सागर। संभाग कमिश्नर डॉ वीरेंद्र सिंह रावत ने अनुविभागीय अधिकारी निकेत चौरसिया द्वारा अनुशासनहीनता, कदाचार, सेवा कर्तव्यों के उल्लंघन करने के आधार पर एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का आदेश दिया है।
संभागायुक्त कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार निकेत चौरसिया, अनुविभागीय अधिकारी (रा०) पथरिया जिला दमोह द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 (4) के प्रकरणों एवं न्यायालयीन प्रकरणों में शासन निर्देशानुसार कार्यवाही संपादित नहीं किये जाने के कारण श्री निकेत चौरसिया, अनुविभागीय अधिकारी (रा०) पथरिया जिला दमोह को म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-16 के अंतर्गत इस कार्यालय के ज्ञापन क्रमांक 34 / तीन / विभा० जॉच / 2025 सागर, दिनांक 10-01-2025 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया जाकर 10 दिवस के अंदर उनका उत्तर चाहा गया था।
निकेत चौरसिया, अनुविभीय अधिकारी (रा०) पथरिया जिला दमोह द्वारा दिनांक 21/01/2025 में कारण बताओ नोटिस का विस्तृत उत्तर अवचार / कदाचारवार सहपत्रों सहित प्रस्तुत किया है। जिसमें
अवचार / कदाचार कं.-1 के स्पष्टीकरण में लेख किया है, कि प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों में पुलिस थाने में कायम मर्ग रिपोर्ट, शव परीक्षण रिपोर्ट नहीं थी। मृत्यु के कारण का स्पष्ट लेख नहीं था। तहसीलदार द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन में यह लेख किया गया कि व्यथित परिजन के पति की मृत्यु सर्पदंश से 31 दिन पश्चात् उपचारान्त होने पर हुई है। चिकित्सालय द्वारा मृतक मिहीलाल के मामले में पाँच-छः घंटे से 72 घंटे के मध्य में प्रभावित व्यक्ति की मृत्यु संभावित होती है लेख किया गया, इस मामले में 31 दिन का हवाला दिया गया । इस प्रकरण में आर.बी.सी. में दिये निर्देशानुसार कार्यवाही की गई है। अतः न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रकरण खारिज किया है।
अवचार / कदाचार कं.-2 के उत्तर में लेख किया है, कि बंदोवस्ती रिकार्ड सुधार के प्रकरण बी-121 मद में दर्ज कर राजस्व निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन लेते हुए हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात् जांच रिपोर्ट तैयार कर प्रकरण प्रतिवेदित करते हैं। 05 वर्ष से अधिक की अवधि होने पर प्रकरण कलेक्टर की अनुमति हेतु भेजे जाते हैं। पदस्थापना दिनांक 10 / 6/2024 के पश्चात् रिकार्ड दुरूस्ती के 96 प्रकरणों में आदेश पारित किया जाकर निराकरण किया गया है।
निकेत चौरसिया, अनुविभागीय अधिकारी (रा० ) पथरिया जिला दमोह द्वारा 168 से अधिक रिकार्ड दुरूस्ती के आवेदन बगैर पंजीबद्ध किये न्यायालय तहसीलदार पथरिया को प्रेषित किये गये हैं, एवं पाँच प्रकरण ऐसे हैं, जो आपके न्यायालय में धारा-115 के वर्तमान में प्रचलित है, जो अपंजीयत पाये गये हैं राजस्व प्रकरण क्रमांक 007 / 128 (9) वर्ष 2024-25 तहसीलदार पथरिया द्वारा मार्गदर्शन हेतु आपके न्यायालय प्रेषित किया गया था, किन्तु आपके द्वारा उक्त प्रकरण में एफ.आई.आर. / पी.एम. रिपोर्ट न होने एवं घटना दिनांक 20/04/2024 मृत्यु दिनांक 21/05/2024 उल्लेखित होने से घटना का कारण स्पष्ट नहीं है। अतः आर.बी.सी. के अंतर्गत पात्रता नहीं होती है, का लेख किया जाकर दिनांक 02/09/2024 में अंतिम आदेश पारित किया जाकर प्रकरण खारिज कर दिया गया। अतः आर.बी.सी. 6(4) सर्पदंश के प्रकरण के निराकरण में विलम्ब हुआ है। अतः प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है।
निकेत चौरसिया, अनुविभागीय अधिकारी (रा०) पथरिया जिला दमोह द्वारा प्रस्तुत उत्तर एवं उसमें संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। श्री चौरसिया द्वारा प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं होने के कारण श्री निकेत चौरसिया, अनुविभागीय अधिकारी (ज्व) पथरिया जिला दमोह को उनके कृत्य के लिए एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित की गई है।