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राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही पर संभाग आयुक्त ने प्रभारी तहसीलदार को किया निलंबित

रिपोर्ट: Arjun Sagar
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राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही पर संभाग आयुक्त ने प्रभारी तहसीलदार को किया निलंबित
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राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही पर संभाग आयुक्त ने प्रभारी तहसीलदार को किया निलंबित

सागर। राजस्व महाभियान 3.0 के अंतर्गत पन्ना जिले के तहसील सिमरिया के प्रभारी तहसीलदार कैलाश प्रसाद कुर्मी के द्वारा प्राप्त आवेदनों, शिकायतों और जनसुनवाई के मामलों का समाधान नहीं किए जाने पर संभाग आयुक्त डॉ वीरेंद्र सिंह रावत ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया।

कलेक्टर पन्ना द्वारा प्रस्ताव में राजस्व महाअभियान 3.0 के अन्तर्गत तहसील सिमरिया के निरीक्षण के दौरान, तहसील सिमरिया अन्तर्गत राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रकरण लंबित व अन्य मदो के अपंजीकृत प्रकरण पाये गये।  कलेक्टर द्वारा कुर्मी को बार बार निर्देशित किये जाने के उपरांत भी राजस्व महाभियान 3.0 के बिन्दुओं एवं समय-सीमा में दर्ज आवेदनों, सी.एम. हेल्पलाईन, जनसुनवाई के प्राप्त आवेदनों तथा वरिष्ठ कार्यालयों व विभिन्न आयोगो से प्राप्त शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरती गई है।

कलेक्टर पन्ना से प्राप्त प्रस्ताव एवं निरीक्षण के दौरान तहसील सिमरिया अन्तर्गत पायी गई उक्त अनियमितता हेतु श्री कैलाश प्रसाद कुर्मी प्रथम दृष्ट्या दोषी है। उक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वों के प्रति अनुशासनहीनता व स्वेछाचारिता का द्योतक होकर म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम का उल्लघंन है। अत कैलाश प्रसाद कुर्मी को म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

Arjun Sagar
लेखक

Arjun Sagar

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