मध्यप्रदेश में ढाई लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान: जानें भर्ती प्रक्रिया की पूरी जानकारी

मध्यप्रदेश में ढाई लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान: जानें भर्ती प्रक्रिया की पूरी जानकारी

मध्यप्रदेश सरकार ने अगले पांच साल में एमपी में ढाई लाख पदों पर सीधी भर्ती से सरकारी नौकरी देने का फैसला किया है। सरकार ने तय किया है कि, इसके लिए हर साल सरकारी परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। संकल्प पत्र 2024 में रोजगार के अवसर को लेकर वित्त विभाग ने नए निर्देश जारी किए हैं।

आने वाले सालों में होने वाली भर्ती को लेकर वित्त विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग के 22 नवंबर 2022 को जारी आदेश में 31 अक्टूबर 2024 से प्रभाव शून्य घोषित कर दिया है। जिसमें पदों की भर्ती के लिए आदेश जारी किए गए थे। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जहां भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है उन पदों की भर्ती को निरस्त नहीं किया गया है।

ये भर्तियां नहीं होंगी निरस्त

वित्त विभाग ने सर्कुलर में स्पष्ट किया है कि, 16 नवंबर 2022 और 22 नवंबर 2022 को जारी किए गए सर्कुलर में निकाली गई भर्तियों में से ऐसे रिक्त पदों पर जिन विभागों ने 30 अक्टूबर 2024 तक नियुक्तियां कर दी हैं, वह निरस्त नहीं मानी जाएंगी। इसके साथ ही सीधी भर्ती के जिन रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कार्यवाही संबंधी पत्र कर्मचारी चयन मंडल और एमपी पीएससी या अन्य भर्ती संस्था को भेजे गए हैं या नियुक्ति की जा चुकी है पर कार्यभार ग्रहण करना शेष है तथा परीक्षा परिणाम के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी किया जाना शेष है। ऐसी भर्ती भी निरस्त नहीं मानी जाएगी।

5 प्रतिशत पद ही सीधी भर्ती से भरने का आदेश स्थगित

वित्त विभाग के निर्देशों में कहा है कि 3 जनवरी 2013 और 13 अगस्त 2021 को जारी निर्देशों में संवर्ग में स्वीकृत पदों के आधार पर 5 प्रतिशत पदों को ही सीधी भर्ती से भरने के लिए निर्णय लिया है। 18 नवंबर को जारी सर्कुलर में पूर्व में तय लिमिट की प्रभावशीलता को वर्ष 2028-29 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
इस आधार पर होगी भरे जाने वाले पदों की गणना

50 पद रिक्त तो यह फॉर्मूला लागू होगा

वित्त विभाग ने कहा है कि ऐसे कैडर (संवर्ग) जिनमें रिक्त पदों की संख्या एक से 50 तक ही है, उनकी पद पूर्ति दो चरणों में की जाएगी यानी 50 प्रतिशत पद वित्तीय वर्ष 2024-25 और बाकी 50 प्रतिशत पद वित्त वर्ष 2025-26 में भरे जाएंगे।

200 की संख्या में रिक्त कैडर वाले पदों की स्थिति में यह नीति प्रभावी

• ऐसे संवर्ग (कैडर) जिनमें रिक्त पदों की संख्या 51 से 200 तक है, वहां सीधी भर्ती के कुल पदों की 100 प्रतिशत संख्या के आधार पर सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरा जाएगा।

• अगर पद 33 प्रतिशत से कम हैं तो एक बार में रिक्त पद भरे जाएंगे।

• अगर पद 33 प्रतिशत या अधिक हैं पर 66 प्रतिशत से कम हैं तो वर्ष 2024-25 में 8 प्रतिशत पदों को भरा जाएगा। वर्ष 2025-26 में 46 प्रतिशत और वर्ष 2026-27 में 46 प्रतिशत पदों को भरा जाएगा। • अगर पद 66 प्रतिशत या अधिक हैं तो वर्ष

2024-25 में 8 प्रतिशत, वर्ष 2025-26 में 31 प्रतिशत, वर्ष 2026-27 में 31 प्रतिशत और वर्ष 2027-28 में 30 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती से भरा जाएगा। डाइंग कैडर में नहीं होगी कोई भर्ती

सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव तथा विभागाध्यक्षों को जारी निर्देश में वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि डाइंग संवर्ग घोषित किए गए किसी भी संवर्ग में कोई भर्ती नहीं की जाएगी। यह भी साफ किया गया है कि रिक्त पदों की भर्ती किए जाने के समय कैडर मैनेजमेंट प्रभावित नहीं होना चाहिए। विभाग इसका विशेष ध्यान रखेंगे।

बहुत जरूरी होने पर ही ड्राइवर और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती

विभाग ने कहा है कि एग्रीमेंट के आधार पर नियुक्त वाहनों चालकों को सीधी भर्ती से भर्ती करना आवश्यक नहीं है। जिन विभागों के पास खुद के वाहन हैं वे भी वाहन चालक के कार्य के लिए सेवाएं आउटसोर्स के माध्यम से प्राप्त करने पर विचार करेंगे। विशिष्ट विभाग जहां वाहन चालकों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती अति आवश्यक है वे वित्त विभाग को तथ्यों के साथ प्रस्ताव देकर स्वीकृति लेकर ही भर्ती कर सकेंगे।

विभाग ने यह भी कहा है कि राज्य शासन के विभिन्न कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के पदों के विरुद्ध कार्य करने वाले व्यक्तियों की भरपाई के लिए वित्त विभाग के द्वारा आउटसोर्स से सेवा लेने संबंधी निर्देश हैं। इसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। जहां चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती करना अत्यंत जरूरी है वे वित्त विभाग से मंजूरी लेकर भर्ती कर सकेंगे।

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