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यूपीएससी पास युवक को जबलपुर हाईकोर्ट से दुष्कर्म के मामले में मिली राहत, एफआईआर हुई निरस्त

रिपोर्ट: खबर का असर
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यूपीएससी पास युवक को जबलपुर हाईकोर्ट से दुष्कर्म के मामले में मिली राहत, एफआईआर हुई निरस्त

यूपीएससी पास युवक को जबलपुर हाईकोर्ट से दुष्कर्म के मामले में मिली राहत, एफआईआर हुई निरस्त

मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण युवक वीर सिंह राजपूत के खिलाफ दुष्कर्म के मामले में दर्ज एफआईआर को निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता, जो खुद शासकीय सेवक हैं और आर्थिक रूप से सक्षम हैं, ने एफआईआर दर्ज कराने में काफी देरी की, जो तार्किक नहीं मानी जा सकती। कोर्ट ने इसे अनुचित ठहराते हुए दुष्कर्म के आरोप को खारिज कर दिया।

सिविल केस दायर करने की छूट

कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि शिकायतकर्ता, यदि वह चाहें, तो अपने रुपये वापस पाने के लिए सिविल केस दायर कर सकती हैं। कोर्ट का यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

दोनों के बीच आपसी सहमति से संबंध

नरसिंहपुर निवासी वीर सिंह राजपूत, जिन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास की है, ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता के वकीलों ने तर्क दिया कि 2019 से 2023 तक दोनों के बीच आपसी सहमति से संबंध रहे, लेकिन जब वीर सिंह का विवाह किसी अन्य युवती से तय हुआ, तो शिकायतकर्ता ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई।

शिकायतकर्ता के आरोप और कोर्ट की पुष्टि

शिकायतकर्ता ने वीर सिंह पर न केवल शादी का झांसा देने का आरोप लगाया, बल्कि आर्थिक लाभ उठाने और ब्लैकमेल करने की भी बात कही। इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने वीर सिंह के यूपीएससी उत्तीर्ण होने के दावे को भी चुनौती दी। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने वीर सिंह के यूपीएससी परीक्षा पास करने की पुष्टि की और एफआईआर को निरस्त कर दिया।

इस फैसले से वीर सिंह राजपूत को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोप को अनुचित मानते हुए उनके खिलाफ लगे मामले को खारिज कर दिया।

 

खबर का असर
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