लाठी, पाइप लीवर से हमला कर मारपीट करने वाले 6 आरोपियों को सजा और जुर्माना
सागर। सप्तम अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती किरण कोल के न्यायालय द्वारा थाना मकरोनिया के अंतर्गत हुए अपराध जो भारतीय दंड संहिता के धारा 148 323/149 325/ 149 से संबंधित था उक्त अपराध में दो-दो वर्ष का कारावास और जुर्माने का दंडादेश दिया गया।
प्रकरण में मध्य प्रदेश शासन की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक दीपक पौराणिक ने बताया की थाना मकरोनिया के अंतर्गत दिनांक 16.10.2021 को आरोपी बृजेंद्र,अखिलेश,नेता उर्फ रघुराज, छोटू व लक्ष्मण एवं फौत आरोपी पुष्पेंद्र बोलोरो गाड़ी से फरियादी के घर पहुंचे जहां गंदी-गंदी या गालियां देकर फरियादी के घर में घुसकर फरियादी/आहत दौलत सिंह यादव के साथ मारपीट की आरोपी पुष्पेंद्र ने आहत दौलत सिंह यादव को लीवर मारा जो उसके बाएं हाथ में लगा आरोपी नेता ने लोहे के पाइप मारा जो उसकी कोहनी में लगा जब आहत/फरियादी की पत्नी लड़के एवं बहू बचाव करने आए तो आरोपी गण के द्वारा उनके साथ ही मारपीट की गई जिससे उन सभी को चोटें आई, फरियादी/आहत ने मकरोनिया थाने में उक्त अपराध एफ आई आर लेख कराई पॉलिसी ने विवेचना के बाद चालान न्यायालय में पेश किया तथा दिनांक 12.01.2023 से उक्त प्रकरण में साक्ष्य आरंभ किए गए अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी गण के विरुद्ध आहतगण के साथ मारपीट करना उन्हें उपहति एवं घोर उपहति कारित करने बलवा करके इकट्ठा होकर विधि वृद्धि जमाव करने के कारण आरोपी छोटू उर्फ आजाद यादव,लक्ष्मण यादव,रघुराज यादव,ब्रजेन्द्र यादव,अखिलेश यादव,पवन यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 325/149 में दो-दो वर्ष का कारावास और ₹2000 जुर्माना एवं धारा 323/149 में 1 वर्ष का कारावास एवं ₹1000 का जुर्माना धारा 148 में ₹500 जुर्माना कुल 11500 प्रत्येक आरोपियों पर अलग-अलग लगाए गए।