सीमांकन के लिये सभी आवेदन लोक सेवा केन्द्रों पर ही लिये जायें- कलेक्टर 

सीमांकन के लिये सभी आवेदन लोक सेवा केन्द्रों पर ही लिये जायें- कलेक्टर

सागर। कलेक्टर  संदीप जी. आर. ने आज कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में सीमांकन से संबंधित आवेदनों का निराकरण करते हुए निर्देश दिए हैं कि सीमांकन से संबंधित सभी आवेदन लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से लिए जाएं जिससे आवेदनकर्ता को समय-सीमा में सेवा का लाभ मिल सके। उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व), तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि वे तहसील कार्यालय में सीमांकन से संबंधित आवेदन स्वीकार न करें।

उल्लेखनीय है कि, मध्य प्रदेश शासन के लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सीमांकन से संबंधित सभी आवेदनों का निराकरण 30 दिवस की समय सीमा में किया जाता है। उन्होंने जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार को हिदायत दी है कि सीमांकन के लिये सभी आवेदन लोक सेवा केन्द्रों पर ही लिये जायें। कोई भी राजस्व अधिकारी या पटवारी तहसील कार्यालय में आवेदन स्वीकार न करे। उन्होंने कहा कि सीमांकन के मामले में गंभीरता से कार्य करना है।

कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सीमांकन के मामले 30 दिन की समयावधि में हर हाल में निराकृत किये जायें। बैठक में अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय, सिटी मजिस्ट्रेट श्रीमती जूही गर्ग, डिप्टी कलेक्टर श्री विजय डेहरिया सहित सभी जिलाधिकारी मौजूद थे।

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