पति के सिर पर पत्थर पटक कर हत्या करने वाली, पत्नी और प्रेमी को सजा
जबलपुर। करीब डेढ़ साल पहले जबलपुर के भेड़ाघाट में हुए दुर्गेश बर्मन की हत्या के मामले में आज जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। “षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश विपिन सिंह भदौरिया की कोर्ट ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों को दो-दो हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। मामला 7-11-2022 का है, सुबह थाना भेड़ाघाट के धुआंधार की पहाड़ी पर खून से सना दुर्गेश बर्मन का शव मिला था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पीएम के लिए भेजकर हत्यारे की तलाश शुरु कर दी। पुलिस ने जांच के दौरान मौके से कई साक्ष्य तलाश किए, साथ ही आसपास पूछताछ भी की।
भेड़ाघाट थाना पुलिस ने जांच में पाया कि मृतक दुर्गेश बर्मन की पत्नी प्रीति रजक इस हत्याकांड में शामिल है, जिन्होंने कि अपने प्रेमी मुकेश के साथ मिलकर दुर्गेश के सिर पर पत्थर पटककर हत्या की, और फिर शव को वहीं पर छोड़कर फरार हो गए। दुर्गेश बर्मन हत्याकांड का करीब डेढ़ साल बाद फैसला आया। “षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश विपिन सिंह भदौरिया की कोर्ट ने भेड़ाघाट के अप.क्रं 497/2022 में आरोपी मुकेश बर्मन एवं प्रीति रजक को धारा 302,120 बी भादवि में आजीवन कारावास व 2000-2000 रू अर्थदण्ड, धारा 120 बी में आजीवन कारावास व 1000-1000 रुपए अर्थदंड, मुकेश बर्मन धारा 25(1)(1-बी) में 01 वर्ष का कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
ये था घटनाक्रम
दिनांक 07.11.2022 को समय सुबह के करीब 8.30 बजे फरियादी दुर्गेश बर्मन का भेड़ाघाट में धुआंधार की पहाड़ी में जामुन के पेड़ के नीचे मृत अवस्था में शव मिला, सिर के पास एक बड़ा पत्थर रखा है। अज्ञात व्यक्ति द्वारा मृतक के सिर में पत्थर पटककर एवं पेट में धारदार हथियार से चोट पहुँचाकर हत्या करना पाया गय। सूचना पर थाना भेड़ाघाट पुलिस ने जांच की और दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया।गय। सूचना पर थाना भेड़ाघाट पुलिस ने जांच की और दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया। उप-संचालक (अभियोजन) विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सुखलाल मार्को विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।