MP News: 1998 में आवंटित पट्टे पर दूसरा नाम चढ़ने से सिंधी सेंट्रल पंचायत ने लगाए प्रशासन पर आरोप

सागर। संत कंवरराम वार्ड की पूर्व भाजपा पार्षद सरोजनी (गुड्डी दीदी) पिता धर्मदास को राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत वर्ष 1998 में आवंटित पट्टे को कमलेश्वरी मिश्रा के नाम पर आवंटित करने के आरोप लगे हैं।

इस बात को लेकर पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष भीष्म राजपूत सहित सिंधी समाज के लोगों ने पत्रकार वार्ता कर यह मुद्ददे रखे  और नाराजगी जाहिर की है। साथ ही प्रशासन से आग्रह किया है कि झूठे व गलत तथ्य प्रस्तुत कर पट्टा आवंटित करने की जो प्रक्रिया की जा रही है उस पर तत्काल रोक लगाई जाये इस दौरान पूर्व पार्षद गुड्डी दीदी के भाई रमेश खत्री, अधिवक्ता नंदलाल छबलानी, सुदामामल दरयानी, कमलेश सुंदरानी, राजलदास जसूजा, कमल हिन्दूजा, हिम्मत लाल, सुरेश पंजवानी, गागु मंशानी सहित समाज के अन्य लोग मौजूद थे। एड. नंदलाल छबलानी ने बताया कि सरोजनी खत्री के नाम पर 675 वर्गफुट का पट्टा आवंटित था। उस भूमि पर उन्होंने अपने भाईयों राकेश खत्री व रमेश खत्री के आर्थिक सहयोग से पक्के भवन का निर्माण किया था श्रीमती कमलेश्वरी मिश्रा ने ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए उस मकान में एक कमरा किराये से लिया था वर्ष 2019 में सरोजनी खत्री का स्वर्गवास हो जाने के बाद श्रीमती कमलेश्वरी देवी ने एक झूठा दीवानी प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत कर एक पक्षीय आधार पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की थी। जिसके विरुद्ध न्यायालय में अपील लंबित है। इसी दौरान कमलेश्वरी मिश्रा ने वास्तविक तथ्य छिपाकर जिला कलेक्टर के समक्ष अपना आधिपत्य दर्शाते हुए धारणा अधिकार के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया। इस मामले में बिना जांच के उन्हें आविधिक आधार पर पट्टा जारी किया गया है। सिंधी पंचायत अध्यक्ष भीष्म राजपूत ने आरोप लगाते हुुुए बताया कि इस मामले में जब सिंधी समाज के लोगों ने हस्तक्षेप किया तो कमलेश्वरी मिश्रा ने मेरे खिलाफ मोतीनगर थाने में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है।

 

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