नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े मामले में हुई सुनवाई क्या कहा हाई कोर्ट ने जाने…   

नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े मामले में हुई सुनवाई क्या कहा हाई कोर्ट ने जाने…   

जबलपुर। मध्यप्रदेश में सीबीआई जांच के बीच बंद हो चुके या बंद होने जा रहे नर्सिंग कॉलेजों की जांच ना करवाने की मांग हाईकोर्ट ने ठुकरा दी है। गुरुवार को जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान प्राईवेट नर्सिंग कॉलेज एसोसिएशन की तरफ से ये मांग की गई थी।

इस मामले पर कहा गया कि कई नर्सिंग कॉलेज सीबीआई की जांच शुरु होने के बाद बंद हो चुके हैं और कुछ कॉलेज संचालक अपने नर्सिंग कॉलेज बंद करने जा रहे हैं लिहाजा उनकी जांच ना करवाई जाए। हाईकोर्ट ने इस तर्क पर हैरानी जताते हुए बड़ी टिप्पणी की और फिर कोर्ट ने कहा कि ये जानना जरुरी है कि क्या कॉलेज सीबीआई जांच के डर से बंद हो रहे हैं और अगर उनमें गड़बड़ियां हैं तो उसका दोषी कौन है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने साल 2020 के बाद खुले सभी नर्सिंग कॉलेजों की जांच करवाने की मंशा जताई है।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और सरकार को भी सुना। इधर नर्सिंग कॉलेजों की ओर से सत्र 2021-22 के लिए नामांकन प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई, इस पर कोर्ट ने कहा कि ये विषय उनकी परीक्षा से पहले देखा जाएगा फिलहाल सत्र 2020-21 की परीक्षाएं हो जाने दें। हांलांकि हाईकोर्ट का विस्तृत आदेश अभी आना बाकी है।

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