बारिश में जल जमाव की स्थिति ना बने इसके पूर्व समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कीजाएं-निगमायुक्त
सागर । बारिश आने के पूर्व शहर के समस्त जल भराव वाले स्थानों को चिन्हित कर वहां पानी की निकासी की उचित व्यवस्था की जाए ताकि जल भराव की स्थिति न बने इसके लिए समस्त वार्ड सफाई दरोगा ,जोन प्रभारी और संबंधित वार्ड के इंजीनियर वहां के रहवासियों और वार्ड में निर्माण कार्य कर रही अन्य एजेंसियों से सामंजस्य बनाकर आवश्यक कार्य करायें ताकि जल भराव व न हो।
यह निर्देश नगर निगम आयुक्त श्री राजकुमार खत्री ने रविवार को प्रातः जल भराव वाले स्थानों का भ्रमण करते हुए दिए। उन्होंने यादव कॉलोनी,
द्वारका बिहार कालोनी, यश बिहार कालोनी, तिरुपतिपुरम कॉलोनी सहित अन्य क्षेत्रों के जल भराव वाले संभावित स्थानों का भ्रमण किया और जल भराव के कारणों के बारे में जानकारी लेते हुए पूर्व से ही उचित प्रबंध करने के निर्देश दिए । उन्होंने वार्ड वासियों से भी चर्चा की जल भराव न हो इसके संबंध में सुझाव भी लिए।
निरीक्षण के दौरान निगमायुक्त ने निर्देश दिए की नालों से खरपतवार को निकालने के लिए आठ जोन से दो-दो कर्मचारी लेकर उनकी दो गैंग बनाई जाएं जो केवल नालों में जमी खरपतवार आदि को साफ करेगी ताकि खरपतवार की वजह से नालों में बहने वाला पानी अवरूद्ध न हो,इसके अलावा जिन नालों के निर्माण के दौरान सीएनडी वेस्ट मटेरियल नहीं उठाया गया है उस मटेरियल को नाला निर्माण करने वाली एजेंसी से उठवाया जाए ।
उन्होंने कहा कि कॉलोनियों में प्लाट काटते समय कॉलोनी के पानी की निकासी उचित व्यवस्था नहीं की गई और नालियों का सही ढाल न होने के कारण पानी सही तरीके से नहीं निकल पाता है जिसके कारण जल भराव की स्थिति बनती है इसलिए उन्होंने जोन प्रभारी को निर्देश दिए कि कॉलोनी के रहवासियों से सामंजस्य बनाकर जल निकासी की उचित व्यवस्था करायें ।
खाली पड़े प्लाट पर कचरा-मलवा पाए जाने पर प्लाट मालिक पर जुर्माना किया जाए
निगमायुक्त ने कहा कि कालोनियों के भ्रमण के दौरान पाया कि कई खाली प्लाट पड़े हैं जिन पर कचरा- मलवा और गंदगी पड़ी है उसके कारण मच्छर पैदा होते है इसलिए ऐसे प्लाट मालिकों को चिन्हित कर उन पर पांच- पांच हजार रूपये का जुर्माना किया जाए साथ ही शहर के समस्त वार्डों में खाली प्लाट को चिन्हित करने के लिए संबंधित वार्ड सफाई दरोगा और कर संग्राहकों को निर्देश दिए हैं कि वह प्रतिदिन कम से कम 15 खाली प्लाट मालकों के नाम- उनका पता -कार्यालय में जमा करें ताकि उन्हें नोटिस दिया जा सके।