MP News: इन 12 प्रकरणों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम अंतर्गत 2 लाख 30 जुर्माना हुआ

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा 12 प्रकरणों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम अंतर्गत 2 लाख 30 हजार रुपये अर्थदण्ड किया अधिरोपित

भोपाल। निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी भोपाल श्री हिमांशु चन्द्र के निर्देशन में सहायक खाद्य अधिकारी द्वारा कुल 12 प्रकरणों में नमूने अवमानक, मिथ्याछाप, बगैर खाद्य पंजीयन के खाद्य सामग्री का व्यवसाय किये जाने अस्वास्थ्यकर परिस्थिति में व्यवसाय किये पाये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आदेश पारित करते हुए 2 लाख 30 हजार रुपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।

मंगलवार को रिमिक्स लाउंज डीके-5/289, दानिश कुंज 40 हजार,आर०के० डेयरी, दुकान नम्बर-04 144, चिकलोद रोड, जहांगीराबाद भोपाल 10 हजार रुपये, गौरव दूध डेयरी, शॉप नम्बर 2, म०न० 386, अब्बास नगर, गांधी नगर 10 हजार रुपये,32 डिग्री/ओकार रीकियेश्न नार्थ ईस्ट रेस्ट्रो लॉन्ज, खुदागंज, केरवा डेम रोड 40 हजार रुपये, विक्की किराना, 21 कुम्हार पुरा मंगलवारा 20 हजार रुपये, जैन किराना जनल स्टोर शाप नम्बर-5 सोनागिरी 5 हजार रुपये, देव अधिकारी स्ट्रीट फूड कार्नर, शॉप नम्बर बी-15 एण्ड 14 नगर निगम मार्केट, नेहरू नगर 5 हजार रुपये, भोपाल मेडिकल शॉप नम्बर-04 बजरंग मार्केट, भोजपुर तिराहा, 11 मील 20 हजार रुपये,चौहान किराना स्टोर, शाप नम्बर 55 एवं 56 पी०एण्ड टी० रोड, नेहरू नगर 5 हजार रुपये, इण्डिन कॉफी एण्ड टी कैफे, शॉप नम्बर-02, 80 फीट रोड, मनन होटल के पास, अशोका गार्डन 10 हजार रुपये, शॉप नम्बर-02, नम्बर-07, मयूर विहार, 80 फिट रोड, अशोका गार्डन 40 हजार रुपये, एवर ग्रीन एण्ड रेस्टोरेंट कृषि मण्डी के सामने भैंसाखेड़ी बैरागढ़ 25 हजार रुपये इस प्रकार कुल 2 लाख 30 हजार रुपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।

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