अवैध संचालित वाहनों के विरूद्ध सघन चैकिंग की कार्यवाही- आरटीओ, 31 वाहनों से रू. 34000/- जुर्माना वसूल
सागर। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सुनील कुमार शुक्ला ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन 2024 को दृष्टिगत रखते हुए मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन करते हुए पाये जाने वाले वाहनों पर सख्त कार्यवाही किये जाने के निर्देश निर्वाचन आयोग एवं परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेष ग्वालियर से प्राप्त हुए है –
01. अनाधिकृत रूप से पदनाम/संस्था के नाम की पट्टिका का उपयोग करने पर
02. निर्धारित स्वरूप में मोटरयान पर रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगाने पर
03. यान की बॉडी में बिना अनुमति फेर बदल किये जाने पर
04. वाहनों पर अनाधिकृत रूप से हूटर, सायरन लगाने पर
04. व्यवसायिक वाहनों पर बिना परमिट संचालित वाहनों पर
05. बिना अनुमति/बिना परमिट के निजी वाहनो को व्यवसायिक उपयोग करने पर
उक्त प्राप्त निर्देशों के संबंध में दिनांक 08/04/2024 को प्रवर्तन अमले के साथ संयुक्त रूप से बहेरिया तिराहा, बम्होरी तिराहा एवं शहरी क्षेत्र में वाहनों की सघन चैकिंग की कार्यवाही की गयी।
चैकिंग के दौरान ओव्हरलोड 08 यात्री बसों से रू. 15000/- बिना हाई सिक्युरिटी नम्बर प्लेट के 21 वाहनों से रू. 10500/- एवं अन्य वाहनों से रू. 85000/- मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत् कार्यवाही कर जुर्माना वसूल किया गया।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त वाहन संचालकों को हिदायत दी गयी कि यदि चैकिंग के दौरान उक्त कमियों के वाहन संचालित होते हुए पाये गये तो नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।