Thursday, December 4, 2025

ननि ने जारी किए थे मैरिज गार्डन संचालकों को नोटिस, 4 ने जमा कराई कचरा प्रबंधन की राशि

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ननि ने जारी किए थे मैरिज गार्डन संचालकों को नोटिस के बाद 4 ने जमा कराई कचरा प्रबंधन की राशि

सागर। नगर निगम द्वारा मैरिज गार्डनो के संचालकों द्वारा कचरा प्रबंधन की राशि जमा न करने पर किये जारी किए

नोटिस के बाद चार मैरिज गार्डन संचालकों द्वारा किस्त के रूप में राशि जमा करना प्रारंभ की.शेष गार्डन संचालकों द्वारा नोटिस मे दी गई समय सीमा के बाद राशि जमा न करने पर होगी पंजीयन का नवीनीकरण न करने व अनाधिकृत घोषित करने की कार्रवाई

दरअसल, नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री के निर्देश अनुसार शहर में स्थित चार मैरिज गार्डन के संचालकों द्वारा आज निगम कार्यालय मे डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन -कचरा प्रबंधन की मैरिज गार्डन पर बकाया राशि किस्तों में जमा करने के निवेदन के पश्चात बकाया राशि की पहली किस्त निगम कार्यालय में जमा कर दी है और शीघ्र ही पूरी राशि जमा करने का आश्वासन दिया है।    उल्लेखनीय है कि 23 अप्रैल को नगर निगम द्वारा शहर में स्थित विभिन्न मैरिज गार्डन द्वारा डोर टू डोर कचरा कलेक्शन -कचरा प्रबंधन की राशि जमा न करने पर मैरिज गार्डन के संचालको को नोटिस जारी किए गए थे जिसमे उन्हें यह बकाया राशि तीन दिवस के भीतर जमा करने की हिदायत दी गई थी ,अन्यथा मैरिज गार्डन के पंजीयन का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा तथा उसे अनाधिकृत घोषित करने की कार्यवाही की जाएगी जिसके परिणाम स्वरूप चार मैरिज गार्डन संचालकों द्वारा बकाया राशि को किस्तों में जमा करने के निवेदन के साथ बकाया राशि की पहली किस्त निगम कार्यालय में जमा कर दी ।

इस संबंध में राजस्व अधिकारी बृजेश तिवारी ने बताया कि रुद्राक्ष मैरिज गार्डन संचालक द्वारा प्रथम किस्त के रूप में पचास हजार,स्तुति मैरिज गार्डन द्वारा पचीस हजार की राशि, लक्ष्मीनारायण वाटिका के संचालक द्वारा पचास हजार की राशि और राघव मैरिज गार्डन संचालक द्वारा पचास हजार की राशि प्रथम किस्त के रूप में निगम कार्यालय में जमा कर दी और शेष राशि को भी शीघ्र जमा करने का आश्वासन दिया है।    इसके अलावा अन्य मैरिज गार्डनो के संचालकों को कचरा प्रबंधन की राशि जमा करने हेतु नोटिस देने की कार्रवाई प्रारंभ की गई है और गार्डनो के संचालको द्वारा समय सीमा के भीतर कचरा प्रबंधन की राशि जमा नहीं करने पर नियम अनुसार उनके मैरिज गार्डन का पंजीयन का नवीनीकरण न करने तथा अनाधिकृत घोषित करने की कार्रवाई की जाएगी।

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