मोतीनगर पुलिस ने बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री (पटाखे) किये जप्त

मोतीनगर पुलिस ने बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री (पटाखे) किये जप्त

सागर। कलेक्टर दीपक आर्य एवं पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के मार्गदर्शन में अवैध विस्फोटक सामग्री एवं उनके भण्डारण के विरूध चलाये जा रहे व्यापक अभियान के तारतम्य में अति. पुलिस अधीक्षक लोकेश सिन्हा के निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षक यस विजोलिया के नेतृत्व में मुखविर की सूचना पर थाना प्रभारी मोतीनगर के द्वारा तत्काल एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुये दिनाँक 07.02.2024 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दीपक सुंदरानी पिता अर्जुनदास सुंदरानी उम्र 27 साल निवासी सिंधी कैम्प संतकबर राम वार्ड, बिना लायसेंस के अवैध रूप से पटाखे रखे हुये और अपने घर से बेच रहा है, जो मुखबिर की सूचना पर सूचना सिंधी कैम्प संतकबर राम वार्ड सागर जाकर सूचना तस्दीक किया जो दीपक सुन्दारनी अपने घर में पटाखे घर में रखे हुये था जिससे उसका नाम-पता पूछा जिसने अपना नाम दीपक सुंदरानी पिता अर्जुनदास सुंदरानी उम्र 27 साल निवासी सिंधी कैम्प संतकबर राम वार्ड, थाना मोतीनगर सागर का होना बताया जिससे पटाखों के बारे में पूछा पूछा को उसने घर पर और पटाखे रखे होना बताया, जिससे घर के पटाखे निकाल कर लाने को कहा, अंदर से बने अपने घर से दो खाकी रंग के कार्टून में पटाखे निकाल कर लाया, जिनको चैक किया जो कार्टून में अलग अलग कंपनी के अलग अलग छोटे बडे पटाखे अनारे दाने राकेट रखे थे, उक्त व्यक्ति से पटाखे बेचने व घर में रखने के संबंध में लायसेंस मांगा जो नही होना बताया उक्त व्यक्ति का कृत्य धारा 286 ताहि 9 (बी) बिस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत दण्डनीय पाये जाने से मौके पर विस्फोटक सामग्री (पटाखे) कीमती करीबन 1,30,805/-रूपये के समक्ष गवाहान जप्ती की गई बाद थाना पर अपराध क 145/2024 धारा 286 ताहि 9 (बी) विस्फोटक अधिनियम 1884 की कायमी की जाकर विवेचना में लिया गया।

इसी तारतम्य में मुखविर की सूचना पर महेश महाराज के घर के पीछे खाली प्लाट खुरई पर एक व्यक्ति के द्वारा गैस रिफलिंग का अवैध करोबार किया जा रहा है की सूचना पर पहुँचकर मौके पर देखा तो एक व्यक्ति गैस रिफलिंग का कार्य कर रहा था जो उसका नाम पता पूछा जिसने अपना नाम गजेन्द्र पिता मुकेश राय उम्र 29 साल नि० यादव होटल के पीछे पगारा रोड सुभाषनगर वार्ड सागर का होना बताया जिससे गैस बैचने एवं रिफलिंग का लायसेंस चाहा गया जो न होना बताया जिससे उक्त आरोपी का कृत्य धारा 285 ताहि 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय पाये जाने से मौके पर 05 भारत गैस कंपनी के सिलेण्डर तथा एक रिफलिंग मोटर व इलेक्ट्रनिक कांटा कीमती करीबन 22000 रूपये की जप्ती की गई।

सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों- निरी. जसवंत सिंह राजपूत थाना प्रभारी मोतीनगर,सउनि सोहन मरावी, प्रआर जानकी रमण मिश्रा,प्रआर नदीम शेख, प्रआर विकास सिंह ठाकुर ,प्रआर राजेश लोधी, आर पवन ठाकुर आदि थे।

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