प्रभारी कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग को कारण बताओं नोटिस
सागर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ईव्हीएम मशीनों की एफएलसी का कार्य 29 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो गया है। अनिरूद्ध आनंद सहायक यंत्री एवं प्रभारी कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग को एफएलसी के समय वेयर हाउस खोलने एवं बंद करने और एफएलसी कार्य कराने में सहयोग करने का कार्य दिया गया है। परन्तु वे 29 जनवरी को कार्य पर उपस्थित नहीं हुए है जिससे एफएलसी जैसा महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहा। उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार अवचार की श्रेणी में आता है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी भव्या त्रिपाठी ने बताया कि इस संबंध में अनिरूद्ध अपना स्पष्टीकरण तत्काल जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में उनके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधान के तहत समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए आयुक्त, सागर संभाग, सागर की ओर प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा।