बालिका को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने वाले आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड 

बालिका को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने वाले आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड 

सागर। बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाले अभियुक्त गोविंद गौड़ को भादवि की धारा- 366 के तहत 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट 2012) नीलम शुक्ला जिला-सागर की अदालत नेे दंडित किया है। मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन)  धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्ग दर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी  रिपा जैन ने की ।

 

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि षिकायतकर्ता/पीड़िता की मॉ ने दिनांक 16.07.2022 को पुलिस थाना केन्टोन्मेंट में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि उसकी लड़की उक्त दिनॉक को बिना बताये कहीं चली गई है संदेही गोविद गौड़ द्वारा उसकी लड़की को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने की शंका व्यक्त की । दिनॉक 18.07.2022 को पीड़िता के दस्याब होने पर उसके द्वारा अभियुक्त गोविंद गौड़ द्वारा बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाना बताया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-केन्टोनमेंट द्वारा धारा-366, 366-ए भा.दं.सं. तथा धारा-3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजो ंको प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट 2012) नीलम शुक्ला जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित कियाहै।

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