निर्वाचन संबंधी भ्रामक खबरों पर रखें नज़र, समाचारों की करें निगरानी – कलेक्टर

निर्वाचन संबंधी भ्रामक खबरों पर रखें नज़र, समाचारों की करें निगरानी  – कलेक्टर

सागर।  विधानसभा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही कलेक्ट्रेट कार्यालय के प्रथम तल कक्ष क्रमांक 218 में एमसीएमसी कक्ष सक्रिय किया गया हैं। जिसमें 24 घंटे चार पालियों में दल प्रभारी एवं सहायक सदस्य बनाए गए हैं। जिनके द्वारा पेड न्यूज, फेक न्यूज एवं विज्ञापन की मॉनीटरिंग के साथ विज्ञापन प्रमाणन के लिए आवेदन लिए जाएंगे।  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकार आर्य ने मीडिया मॉनीटरिंग सेल के सदस्यों को निर्देश दिये है, कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं विशेष तौर पर सोशल मीडिया पर प्रसारित निर्वाचन संबंधी पेड न्यूज, फेक न्यूज एवं विज्ञापनों की सतत निगरानी करें। विज्ञापन प्रमाणन संबंधित पूरी कार्यवाही जिला एमसीएमसी द्वारा समय-सीमा में पूर्ण की जाए। भ्रामक खबरों के संबंध में तत्काल सत्यापन कर उनका खंडन जारी करें। विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले व्यक्तिगत अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तावित विज्ञापनों के प्रमाणन, राजनैतिक विज्ञापनो का पर्यवेक्षण, पैड न्यूज के संदिग्ध प्रकरणों की जांच, पम्पलेट, पोस्टर, हैंडबिल की जांच, प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों का प्रमाणन करेंगे तथा व्यय परीक्षण दल को रिपोर्ट करेंगे।  जिला एमसीएमएसी द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी से निम्न में से किसी एक या अधिक माध्यम से प्रसारण हेतु प्रस्तावित विज्ञापन का आवेदन प्राप्त करेगी। जिनमें केबल नेटवर्क टीव्ही चौनल, रेडियो नेशनल (प्रायवेट टीव्ही चैनल सहित, सिनेमा हाल, ई पेपर, फोन पर बल्क एसएमएस, वाइस मैसेजेस, सार्वजानिक स्थलों पर ऑडियो, सोशल मीडिया इंटरनेट शामिल हैं। आवेदन प्रसारण की प्रस्तावित तिथि से कम से कम 7 दिवस पूर्व दिया जाना चाहिए। आवेदन प्राप्त होने पर उसकी जांच कर प्रस्तावित विज्ञापन प्रसारण योग्य है या नही का निर्णय जिला एमसीएमसी करेगी। ऐसा निर्णय आवेदन प्राप्त होने के 2 दिनों के भीतर लिया जाकर आवेदक को सूचित करना होगा। हालांकि राजनैतिक दलों , अभ्यर्थियों को सुविधा देने एवं विज्ञापन के प्रमाणन के कार्य को तेजी से पूर्ण करने के लिए आवेदन का निराकरण उसी दिन किये जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। 

  ऐसे विज्ञापनों को किया जाएगा अमान्य –

  जिला एमसीएमसी कमेटी किसी प्रस्तावित विज्ञापन के आवेदन को अमान्य कर सकती है। यदि विज्ञापन का कंटेट आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता हो। किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी के विरुद्ध हो विचारों की संवेदनशीलता, नैतिकता एवं शालीनता को समाप्त करता हो। विद्रोही, घृणित और चौंकाने वाला हो धर्म, जाति, नस्ल, समुदाय, जाति के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देता हो, जिसमें सार्वजानिक शांति भंग करने की सम्भावना हो, लोगो को अपराध, विकार या हिंसा के प्रति उकसाता हो या हिंसा एवं अश्लीलता का महिमा मंडन करता हो। पूर्णतः या आशिक रूप से धार्मिक, राजनैतिक प्रकृति का हो या धार्मिक एवं राजनैतिक की ओर प्रतीत होता हो।

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