लापरवाही पर कलेक्टर ने की कार्यवाही खाद विक्री में गड़बड़ी पर एसडीओ निलंबित 

लापरवाही पर कलेक्टर ने की कार्यवाही खाद विक्री में गड़बड़ी पर एसडीओ निलंबित 

छतरपुर। किसानों से यूरिया और डीएपी खाद पर प्रतिबोरी ज्यादा रुपए वसूले मामले की शिकायत भी हुई लेकिन जिम्मेदार एसडीओ को पता होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। इस गंभीर लापरवाही पर कलेक्टर ने सेंवढा एसएडीओ एसएस सिंह को निलंबित कर दिया है। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय भांडेर रहेगा।

जानकारी के मुताबिक वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं प्रभारी विकासखंड अधिकारी ने अगस्त में मेसर्स बाबूलाल राजकुमार, सेंवढ़ा व किसान खाद बीज भंडार सेंवढ़ा के बीज नमूने के पत्र में स्कंद का उल्लेख नहीं किया, न ही विक्रेता संचालक के हस्ताक्षर लिए। नमूना पत्रक में लाइसेंस का पंजीयन अंकित नहीं किया गया।

मार्कफेड के थरेट गोदाम में किसानों से डीएपी व यूरिया से प्रति बोरी पांच या इससे ज्यादा रुपए वसूले गए। यानी उर्वरक की कालाबाजारी हुई लेकिन इसे रोकने के सिंह ने कोई इंतजाम नहीं किया। इस गंभीर लापरवाही पर कलेक्टर संदीप माकिन ने एसएडीओ सिंह को निलंबित कर दिया। कलेक्टर ने उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं अन्य अधिनियमों के तहत एसएस सिंह को निलंबित किया

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