MP: जबलपुर की विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त की कोर्ट ने रिश्वत मांगने के आरोप में तहसील कार्यालय जबलपुर में पदस्थ राजस्व निरीक्षक राकेश श्रीवास्तव को 4 साल के कारावास की सजा सुनाई साथ ही पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
यह लोकायुक्त कोर्ट का भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का पहला ऐसा मामला है। जिसमें केवल रिश्वत की मांग करने पर ही सजा सुनाई गई है। लोकायुक्त के विशेष लोक अभियोजक प्रशांत शुक्ला ने बताया कि शिकायतकर्ता सत्यम पटेल ने लोकायुक्त एसपी को 10 जनवरी 2020 को शिकायत की थी। पटेल की सिवनी टोला जबलपुर में जमीन है। इसके डायवर्जन के लिए उसने तहसील कार्यालय में आवेदन दिया जिसपर राजस्व निरीक्षक राकेश श्रीवास्तव रुपये की मांग कर रहा था।