मृत व दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम अनिवार्य रूप से सूची से हटाएं

मृत व दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम अनिवार्य रूप से सूची से हटाएं

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  अनुपम राजन ने आरओ, एईआरओ, सुपरवाईजर और बीएलओ के साथ बैठक में दिए निर्देश

भोपाल : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  अनुपम राजन ने निर्वाचन सदन भोपाल में आज आरओ, एईआरओ, सुपरवाईजर और बीएलओ के साथ बैठक की।  राजन ने भोपाल जिले की मतदाता सूची का अवलोकन कर बीएलओ से भौतिक सत्यापन के बारे में जानकारी प्राप्त की।  राजन ने कहा कि मतदाता सूची पूरी तरह से शुद्ध हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। किसी भी मृत व दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता का नाम सूची में दर्ज नहीं होना चाहिए यह सुनिश्चित करें। जीरो टॉरलेस पॉलिसी के आधार पर कार्य करें। हर एक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। सभी अधिकारी-कर्मचारी निर्वाचन के कार्य को गंभीरता से लें। 

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटो निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन की समय सीमा 31 अगस्त से बढ़ाकर 11 सितंबर कर दी गई है। अब 11 सितंबर तक फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 के आवेदन लिए जाएंगे। 4 अक्टूबर 2023 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। बैठक के दौरान संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  रूचिका चौहान, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  प्रमोद शुक्ला उपस्थित थे।

KhabarKaAsar.com
Some Other News

कुछ अन्य ख़बरें

error: इस पेज की जानकारी कॉपी नहीं की जा सकती है|
Scroll to Top