गाली-गलौच एवं मारपीट़ करने वाले आरोपियों को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड
सागर । गाली गलौच एवं मारपीट़ करने वाले आरोपीगण रामचरण पिता रिड्डे अहिरवार, रामदयाल पिता रिड्डे अहिरवार, देवेन्द्र पिता रामचरण अहिरवार , गनू पिता रिड्डे अहिरवार,देवराज उर्फ देशराज पिता रामदयाल अहिरवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बण्डा, जिला-सागर ज्योत्सना तोमर की अदालत ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि. की धारा-323/34 के तहत 03 माह का सश्रम कारावास एवं पॉच सौ रूपये अर्थदण्ड, धारा- 325/34 के तहत 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच सौ रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है।। मामले की पैरवी सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी ताहिर खान ने की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना बण्डा में दिनॉक 23.10.2017 को इस आषय की रिपोर्ट लेख कराई कि फरियादी रामसहाय अहिरवार ने अभियुक्त रामचरण अहिरवार को दो वर्ष पहले एक लाख रूपये एक एकड़ जमीन खरीदने हेतु बयाने में दिये थे, बाकी रूपये का इंतजाम हो जाने पर रजिस्ट्री कराने की बात हुई थी, रामसहाय ने अभियुक्त रामचरण को कई बार रजिस्ट्री करवाने के लिये बोला लेकिन अभियुक्त रामचरण टालता रहा। दिनांक 22.10.17 को रामसहाय अपने रैया हार में गया तभी अभियुक्त रामचरण आ गया, रामसहाय ने अभियुक्त रामचरण से खेत में टेªक्टर चलवाने का बोला तो अभियुक्त रामचरण, फरियादी रामसहाय को मां बहिन की गालियां देने लगा तभी रामदयाल, देवेन्द्र आए,देवेन्द्र ने रामसहाय के सिर में लाठी मारी, खून निकल आया इतने में देवराज,गनू भी आ गए उन्होंने बच्ची प्रियंका के साथ मारपीट की। लड़का जितेन्द्र, प्रीति, प्रियंका ने बीच-बचाव किया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-बण्डा द्वारा भा.दं.सं. की धारा-294, 324, 325/34 तथा 506 भाग-दो का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बण्डा जिला-सागर श्रीमती ज्योत्सना तोमर की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया है।