Friday, November 28, 2025

MP: राशन दुकानदार पर FIR, घपलेबाजी के मिले सबूत, 13 लाख की रिकवरी जारी

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भौतिक स्टॉक में अंतर मिलने पर राशन दुकान विक्रेता पर एफआईआर दर्ज

राशन विक्रेता पर 13 लाख से अधिक की वसूली की कार्यवाही

सागर। शासकीय उचित मूल्य दुकान अनंतपुरा देवरी के विक्रेता अनिल खरे के विरूध्द धारा 406, 409 ताहि. 3/7 ईसी एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं दुकान आवंटन अधिकारी अनुभाग देवरी के आदेश पर 12 अप्रैल को पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्रीमति मनीषा चतुर्वेदी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत देवरी एवं कलेक्टर के मौखिक आदेश पर संयुक्त रूप से 13 फरवरी 2023 को प्राथ0 कृषि साख सहकारी समिति चदपुर द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान अनंतपुरा दुकान की जांच की गई थी।
जांच के समय जो कमियां पाई गई उनमें निरीक्षण के समय दुकान मौके पर बंद पाई गई। उक्त शासकीय उचित मूल्य दुकान अनंतपुरा के विक्रेता के पद पर अनिल खरे कार्यरत हैं। जिन्हें बुलवाकर राशन दुकान खुलवाई गई। विक्रेता द्वारा जांच के समय पीओएस मशीन, स्टाक रजिस्टर, वितरण पंजी, बिल वाउचर, उपलब्ध नही कराये गये। विक्रेता द्वारा बताया गया कि उक्त जांच संबंधी दस्तावेज घर पर रखे हुये है। दुकान परिसर पर खाद्यान्न के सेम्पल नमूनों का प्रदर्शन विक्रेता द्वारा किया जाना नहीं पाया गया। विक्रेता द्वारा पीओएस मशीन की स्टॉक रिपोर्ट की जानकारी प्रदाय नही की गई। मौके पर तत्समय एइपीडीएस पोर्टल की स्टॉक रिपोर्ट निकाली गई।
विक्रेता अनिल खरे द्वारा अपने कथन में बताया गया कि उनके द्वारा वर्ष 2010 से राशन वितरण कार्य किया जा रहा है। मौके पर वे अपने साथ पीओएस मशीन नही लाये। उनको जनवरी 2023 तक का राशन प्राप्त हुआ है। जो उनके द्वारा वितरित कर दिया गया है। कुल कार्ड धारी परिवार 615 है। जिनमें से 60 परिवार लगभग जनवरी के वितरण हेतु शेष है। फरवरी 2023 का राशन प्राप्त होना नही बताया गया। उनके द्वारा लगभग 50 से 60 परिवारों से पीओएस मशीन से अगूठे लगवा कर पर्ची निकाली गई है। परंतु राशन प्रदाय किया जाना शेष है। जनवरी माह में खाद्यन्न स्टॉक में न होने के कारण जिन परिवारों के अगूठे पीओएस मशीन से लगवाये हुये थे। उन्हें बता दिया गया था कि अभी अगूठें लगा दो, जैसे ही खाद्यान प्राप्त होगा उन्हें राशन प्रदाय कर दिया जावेगा। विक्रेता द्वारा दुकान में रखे खाद्यान का भौतिक सत्यापन कराया गया। गेहूं 12 बोरी (5.93 क्विंटल), चावल 83 बोरी एवं 01 बोरी लूज कुल 84 बोरी (41.90 क्विंटल), शहर 03 किय, नमक 04 बोरी (200 पैकेट) एवं अन्य राशन सामग्री निरंक पाई गयी। मौके पर रखी बोरियों का तौल पत्रक विक्रेता के समक्ष तैयार किया गया। अनु.क्र. मद पीडीएस पोर्टल पर दर्ज सीबी अनुसार स्टॉक (क्विटल में) भौतिक सत्यापन में प्राप्त स्टॉक (क्विंटल में) अंतर मिला। जिसकी वसूली नागरिक आपूर्ति निगम के निर्धारित लागत मूल्य से करने पर कुल रू. 13 लाख 19 हजार 145 रूपये किया पाया गया। मौके पर उपभोक्ताओं से संपर्क कर राशन वितरण की जानकारी ली गई, जिसमे उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें शा0. उ0मू0 दुकान अनंतपुरा से नियमित खाद्यान्न प्राप्त नही हो रहा है। उन्हें माह जनवरी एवं फरवरी 2023 का खाद्यान्न प्राप्त नही हुआ है। न ही पिछले कई माह से केरोसिन का वितरण किया गया है। विक्रेता अनिल खरे द्वारा समय से दुकान नही खोली जाती। न ही उनका बर्ताव उपभोकाओं के प्रति ठीक है। विक्रेता द्वारा पहले पीओएसम मशीन से अंगूठे लगवा लिये जाते है। जबकि राशन बाद में प्रदाय किया जाता है। जिनके पर्ची की प्रिंट भी उन्हें प्रदाय नही की जाती है। प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर शासकीय उचित मूल्य दुकान अनंतपुरा दुकान के विक्रेता अनिल खरे से नागरिक आपूर्ति के निर्धारित लागत मूल्य से वसूली करने पर कुल रू. 13 लाख 19 हजार 145 रूपये वसूल किये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवरी द्वारा आदेशित किया गया है। साथ ही अनावेदक विक्रेता अनिल खरे द्वारा शासन के नियम निर्देशों के विपरीत मनमाने ढंग से राशन दुकान का संचालन किया जाना पाया गया है, जो म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के तहत स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दण्डनीय है।
कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पलक खरे द्वारा विक्रेता के विरुद्ध थाने में उपस्थित एफआईआर दर्ज किए जाने हेतु निर्देशित भी किया गया । जिसके विरूध्द संबंधित थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

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