सागर। कलेक्टर, जिला सागर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर श्री गंगा प्रसाद अहिरवार, विकासखण्ड स्रोत समन्वयक (प्रतिनियुक्ति) जनपद शिक्षा केन्द्र राहतगढ़, मूल पद- उच्च माध्यमिक शिक्षक द्वारा अशासकीय शालाओं की मान्यता के संबंध में सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुई वार्तालाप पदीय दायित्व एवं कर्त्तव्य के प्रतिकूल होकर म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम का उल्लंघन है।
संभागीय आयुक्त वीरेन्द्र सिंह रावत ने गंगा प्रसाद अहिरवार, उच्च माध्यमिक शिक्षक को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन अवधि में गंगा प्रसाद अहिरवार का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड केसली, जिला सागर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री अहिरवार को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
राहतगढ़ के माध्यमिक शिक्षक भी निलंबित
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सागर 04.08.2020 के द्वारा रजनीश सिंह ठाकुर बीएसी (प्रतिनियुक्ति) जनपद शिक्षा केन्द्र राहतगढ़, मूल पद- माध्यमिक शिक्षक, विकासखण्ड राहतगढ़, द्वारा अशासकीय शालाओं की मान्यता के संबंध में सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुई वार्तालाप पदीय दायित्व एवं कर्त्तव्य के प्रतिकूल होकर म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम का उल्लंघन है।
कलेक्टर दीपक आर्य ने श्री रजनीश सिंह ठाकुर – बीएसी जनपद शिक्षा केन्द्र राहतगढ़ की प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के उपनियम-9 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में रजनीश सिंह ठाकुर का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी शाहगढ़ नियत किया गया है। निलंबन अवधि में रजनीश सिंह ठाकुर को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी