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नय बोरिंग करने पर कलेक्टर की रोक, होगी FIR जेल और जुर्माना लगेगा

नय बोरिंग करने पर कलेक्टर की रोक, नलकूप खनन करने पर बोरिंग मशीन चालक पर होगी FIR दर्ज

भोपाल।  ज़िले में जल संकट से निपटने और भूजल स्तर को गिरने से रोकने के लिए कलेक्टर भोपाल ने जारी किया आदेेश, भोपाल जिले में 22 अप्रैल 2023 से लेकर 30 जून 2023 तक अशासकीय और निजी नलकूप खनन पर लगाई रोक

जिले की सीमाओं में कोई भी बोरिंग मशीन सार्वजनिक मार्गों को छोड़कर प्रवेश नहीं कर सकेगी ना ही कोई नलकूप खनन कर सकेगी, अगर कोई बोरिंग मशीन बोर करते पाई गए तो उस पर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। 2000 का जुर्माना और 2 साल की जेल तक होगी सजा अपरिहार्य प्रकरणों में अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा जांच कर दी जा सकेगी बोरिंग की अनुमति।

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