MP। प्रदेश में परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस को ओला-उबर सेवाओ की शिकायतें मिल रही थी, लेकिन अब इसकी मनमानी पर लगाम लेलेगी
गौरतलब हैं कि बीते कई सालों से परिवहन विभाग को राजधानी भोपाल में ओला-उबर-रैपिडो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी की ग्राहकों से शिकायतें मिल रही थीं. ट्रांसपोर्ट कंपनियों की मनमानी का आलम यह था कि कभी भी राइड कैंसिल कर दी जाती थी, जिससे आमजनों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब उबर-ओला-रैपिडो कंपनी के राइड कैसिंल करने को लेकर परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है. इसके अनुसार अब राइड कैंसिल करने पर 500 रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा । अब ओला-उबर और रैपिडो कंपनी ग्राहकों के साथ मनमानी नहीं कर सकेगी
- एंबुलेंस औप अपातकालीन वाहन का रास्ता रोकने पर 10 हजार रुपए जुर्माना.2
- यात्री वाहन में ओवर लोडिंग पर प्रति यात्री 200 रुपए जुर्माना
- बिना लाइसेंस के गैर परिवहन वाहन चलाने पर 5 हजार रुपए जुर्माना
- – अनाधिकृत व्यक्ति के यात्री वाहन चलाने पर 5 हजार और गैर परिवहन वाहन पर एक हजार रुपए का जुर्माना.
- गैर परिवहन वाहन निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार में चलाने पर एक हजार और परिवहन वाहन पर 3 हजार रुपए जुर्माना.
प्रतिबंधित क्षेत्र में अनावश्यक रूप से हार्न बजाने पर एक हजार रुपए और दोबारा नियम तोड़ने पर 2 हजार रुपए जुर्माना.
दरअसल अब बेवजह राइड कैंसिल करने पर 500 रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा. जुर्माने का अधिकार परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस को रहेगा. परिवहन विभाग ने इस कार्रवाई की अधिसूचना भी जारी कर दी है।
मनमानी का आलम यह है कि ओला-उबर एप्लीकेशन के माध्यम से टैक्सी बुकिंग करने के बाद जब ज्यादा किराया देने से ग्राहकों ने इंकार किया तो ड्राइवर ने राइड कैंसिल करने को कह दिया. यही नहीं इसके फौरन बाद ग्राहकों के खाते से 50 रुपए की राशि भी काट ली जाती है. गौरतलब है कि राजधानी भोपाल में ही अकेले ओला-उबर-रैपिडो की 300 से अधिक टैक्सियां संचालित हो रही हैं, जबकि 500 से अधिक बाईकें चल रही हैं. इधर परिवहन विभाग के अपर आयुक्त अरविंद सक्सेना के अनुसार यातायात नियम तोड़ने पर नया जुर्माना लागू किया गया है और इसकी अधिसूचना जारी हो गई है.