मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के क्रियान्वयन की समय सीमा और प्रस्तुत दस्तावेज

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के क्रियान्वयन की समय सीमा
सागर। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में 5 मार्च को मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का शुभारंभ करेंगे।
कलेक्टर दीपक आर्य ने लाडली बहना योजना की समीक्षा करते हुए समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि लाडली बहना योजना के सभी कार्य समय सारणी अनुसार संपन्न कराएं उन्होंने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग के उप सचिव द्वारा जारी पत्रानुसार मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के क्रियान्वयन हेतु समय सीमाएं तय की गई है। निर्धारित अवधि में योजना हरेक उल्लेखनीय कार्य को पूरा किया जाएगा। जारी समय सीमा तदानुसार मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के आवेदन प्राप्ति का कार्य 25 मार्च 2023 से प्रारंभ होगा। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2023 नियत की गई है। प्राप्त आवेदनों की अनंतिम सूची एक मई 2023 को जारी की जाएगी। अनंतिम सूची पर आपत्तियाँ 1 मई से 15 मई 2023 तक प्राप्त की जाएगी। प्राप्त आपत्तियों के निराकरण की अवधि की तिथियां 16 मई से 30 मई 2023 तक नियत की गई है। इसके पश्चात हितग्राहियों के चयन की  अंतिम सूची  31 मई 2023 को जारी की जाएगी।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के पात्रताधारी हितग्राहियों के बैंक खातों में राशि अंतरण का कार्य 10 जून 2023 तक किया जाएगा। आगामी माहों में भुगतान हेतु प्रत्येक माह की 10 तारीख नियत की गई है।
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना हेतु हितग्राहियों
द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेंज

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो पांच मार्च से शुरू होगी। इसके लिए आवेदन प्राप्ति का कार्य 25 मार्च से शुरू होगा और आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अपै्रल नियत की गई  है।
हितग्राहियों को एप पोर्टल में प्रविष्टियां हेतु जो दस्तावेंज लेकर उपस्थित होन होगा उनमें स्वंय का आधार कार्ड, परिवार, स्वंय की समग्र आईडी, आधार से लिंक मोबाइल नम्बर, आवेदन के कैलेण्डर वर्ष में एक जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण हो चुके हो तथा 60 वर्ष से आयु कम हो।

कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के पात्रताधारी हितग्राहियों को आय व निवास प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के आवेदन फार्म के साथ संलग्न नहीं करना है। अतः उपरोक्त दोनो दस्तावेंजो की प्राप्ति के लिए लोक सेवा केन्द्रों में आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने पात्रताधारियों से अपील की है कि लोक सेवा केन्द्रों में उपरोक्त दस्तावेंजो की प्राप्ति हेतु अनावश्यक रूप से चक्कर न लगाएं ताकि स्वंय, धन व समय की बचत हो सकें।

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