नगर निगम आयुक्त के निर्देशानुसार नगर निगम के बकाया करों के 50 हजार से अधिक बकायादारों को नोटिस देने की कार्यवाही की जा रही है
सागर। नगर निग़म आयुक्त चन्द्रषेखर शुक्ला के निर्देश पर बकाया निगम करों के वसूली कार्य में तेजी लाते हुये प्रारंभ के तौर पर ऐसे भवन स्वामी जिनपर रू. 50 हजार से ज्यादा निगम कर की राषि बकाया है उनको चिन्हित कर नोटिस दिये जा रहे है साथ ही रू. 50 हजार की राषि से नीचे के बकायादारों से निगम के कर संग्राहक संपर्क कर बकाया निगम करों को जमा करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है।
विगत दिनों निगमायुक्त चंद्रषेखर शुक्ला द्वारा ली गई राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में बड़े बकायादारों सेे कर जमा करने की अपील करते हुये कर कर जमा ना करने वालो के खिलाफ कुर्की की कार्यवाही करने के निर्देष दिये गये थे जिसके परिपालन में राजस्व विभाग द्वारा प्रारंभ के तौर पर लगभग 120 से 130 भवन स्वामियों को चिन्हित कर उन्हे नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 174 के तहत 50 हजार से अधिक बकायदारों को सूचना मांग पत्र दिये जा रहे है और अभी तक लगभग 63 बकाया दारों को नोटिस प्रदान किये जा चुके। जिसमे 15 दिन के भीतर बकाया कर की राषि जमा करने का उल्लेख है और समय सीमा बीत जाने के पश्चात भी यदि कोई भवन स्वामी यह राषि जमा नहीं करता है, तो उसे पुनः 15 दिन की समयावधि का नोटिस दिया जायेगा और उस समय अवधि में भी वह कर जमा नही करता है तो नियमानुसार सीधे कुर्की की कार्यवाही की जायेगी।
इसके अलावा कर संग्राहक भी अपने-अपने वार्डाे में बकायादारों को निगम करों की राषि जमा करने के नोटिस और छोटे बकायादारों को समझाईस दें रहें िक वह निगम के बकाया करों को जमा कर प्रसासनिक कार्यवाही से बचे, अन्यथा उनके खिलाफ भी संपत्ति कुर्क करने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।