सुरखी विधानसभा में आदर्श आचार सहिंता लागू, कलेक्टर और एसपी ने बिंदुवार दी जानकारी

प्रदेश में उपचुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी हैं ,आज सागर जिले के सुरखी विधानसभा में भी आचार संहिता प्रभारी हो गयी हैं कलेक्टर दीपक सिंह और एमपी अतुल सिंह ने उक्त जानकारी प्रेस वार्ता करके दी

कलेक्टर ने समस्त अधिकारियों को दिए आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन करने के निर्देश’
’कोविड-19 के दृष्टिगत मतदान केन्द्रों पर रहेंगी समुचित व्यवस्थाएँ’
’80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, दिव्यांग तथा कोविड-19 पॉजिटिव तथा संदिग्ध व्यक्ति कर सकेंगे पोस्टल बैलट का उपयोग’
सागर  29 सितम्बर 2020/ विधानसभा उप निर्वाचन की तिथियों की घोषणा निर्वाचन आयोग द्वारा कर दी गई है जिसके साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। इस संदर्भ में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक सिंह की अध्यक्षता में समस्त जिला अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर श्री सिंह ने समस्त अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में दिए गए दिशा निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करना सुनिश्चित करें।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आदित्य शर्मा ने बताया कि 9 अक्टूबर 2020 को चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी की जाएगी। जिसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग द्वारा मध्य प्रदेश के उप निर्वाचन हेतु 3 नवंबर 2020 को मतदान होने तथा 10 नवंबर 2020 को चुनाव के नतीजे आने की घोषणा की गई है। आचार संहिता लागू होते ही धारा 144 के अंतर्गत विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किए जाएंगे। जिनमें अस्त्र-शस्त्र को लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही सभा आदि की पूर्व अनुमति लेने के पश्चात ही नियमानुसार आयोजन किया जा सकेगा।कोलाहल नियंत्रण अधिनियम भी पूर्ण प्रभाव से लागू होगा जिसके अंतर्गत रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी रहेगा। डोर टू डोर कैंपेन के लिए पाँच से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेंगे। साथ ही नामांतरण हेतु वन प्लस टू अर्थात प्रत्याशी तथा दो व्यक्ति ही साथ जा सकेंगे।कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने बताया कि, चुनावी प्रक्रिया में कोविड प्रोटोकॉल का भी पूर्ण ध्यान रखा जाए। मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सैनेटाईजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही मतदान केंद्रों पर वोट डालने आने वाले मतदाताओं की थर्मल स्कैनिंग भी की जाएगी।चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पोस्टल बैलट का उपयोग 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, दिव्यांग तथा कोविड-19 पॉजिटिव तथा संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक  श्री अतुल सिंह, नगर निगम कमिश्नर श्री आर पी अहिरवार, अपर कलेक्टर श्री अखिलेश जैन, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री इच्छित गढ़पाले, उप निर्वाचन अधिकारी श्री आदित्य शर्मा, सिटी मजिस्ट्रेट श्री पवन बारिया , एसडीएम श्री संतोष चंदेल , एसडीएम श्री रमेश पांडे आदि उपस्थित थे।

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