“शिक्षा का अधिकार” नियम के तहत प्राइवेट स्कूलों में प्राथमिकता से कमजोर वर्ग/वंचित समूह के बच्चों को बड़े छोटे सभी निजी स्कूलों में दाखला दिया जाएगा और अभिभावकों को पूरा अधिकार हैं कि वो अपने बच्चें का दाखिला जहाँ चाहे वहाँ निशुल्क करा सकतें हैं इस पूरी प्रक्रिया पर शासन नजर रखती हैं
सागर–/ जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र सागर ने बताया कि शिक्षा के अधिकार के तहत कमजोर वर्ग और वंचित समूह के बच्चों की निःषुल्क प्रवेष प्रक्रिया को पारदर्षी बनाने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं में ऑनलाईन निःषुल्क प्रवेष हेतु पंजीकृत आवेदनों के मूल दस्तावेज से सत्यापन की कार्यवाही संकुल प्रभारी स्तर से संपन्न किया जाना है।
ऑनलाईन प्रवेष की प्रक्रिया पालकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन, पावती, सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड एवं त्रुटि सुधार विकल्प की उपलब्धता (सत्यापन के बाद सुधार नहीं होगा) 30 अप्रैल से 29 मई तक, आवेदकों द्वारा निकटस्थ जनशिक्षा केन्द्र में पहुँचकर सत्यापन कराने की दिनांक 30 अप्रैल से 30 मई तक, सत्यापनकर्ता अधिकारियों से सत्यापन प्रपत्र प्राप्त कर बीआरसी द्वारा पोर्टल पर प्रविष्टि करने की तिथि 1 मई से 5 जून तक, पोर्टल पर पात्र दर्ज हुए बच्चों मेंसेज रेंडम पद्धति से ऑनलाईन लॉटरी द्वारा सीटों का आवंटन होगा
चयनित आवेदकों के एसएमएस द्वारा सूचना 12 जून तक, आवेदकों द्वारा पोर्टल से आवेदन पत्र डाउनलोड 12 जून से 20 जून तक, अशासकीय स्कूल के आवंटन पष्चात अशासकीय शालाओं में प्रवेष 13 जून से 25 जून तक एवं पात्र पाये गए बच्चों का स्कूलों में प्रवेष एवं प्राईवेट स्कूल द्वारा बच्चों की पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज करना और दाखिल बच्चों का आधार सत्यापन 13 जून से 30 जून तक किया जाएगा।
गजेंद्र ठाकुर✍️