जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश-10 मार्च से 28 मई 2019 तक लागू धारा 144-इन बिंदुओं पर भी ध्यान दें

लोकसभा चुनाव के चलते सागर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रीति मैथिल ने स्पष्ठ निर्देश देतें हुए ये बातें कही…
सागर–/लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की जा चुकी है, चुनाव की घोषणा के साथ ही इन निर्वाचनों को ध्यान में रखते हुए चुनावी गतिविधियां बढ़ गई है, सागर पुलिस अधीक्षक अमित सांघी से प्राप्त प्रतिवेदन तथा अन्य प्राप्त सूचनाओं के आधार पर राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं में आपसी प्रतिद्वंद्विता के कारण लोक शांति बनाये रखने एवं जन सुरक्षा की दृष्टि से ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग,अश्त्र-शस्त्र के प्रदर्षन को विनिमित किया जाना और बड़ी संख्या में वाहनों के काफिलों के साथ रैली व जुलुस प्रतिबंधित हैं
जिले के पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर यह संतोष हो गया है कि सागर जिले में लोकसभा निर्वाचन 2019 के दौरान निर्वाचन की घोषणा से लोक शांति एवं सुरक्षा की दृष्टि से अधिक संख्या में वाहनों के काफिले व लाउड स्पीकर के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए तत्काल उपाय कर, निषेधाज्ञा जारी किया जाना जरूरी हो गया है।
अतः मैं प्रीति मैथिल नायक, जिला दण्डाधिकारी, जिला सागर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नालिखित प्रतिबन्ध लगाती हूं। जो सम्पूर्ण सागर जिले में दिनांक 10 मार्च से दिनांक 28-5-2019 तक प्रभावी रहेगी।
इस अवधि में कोई भी सार्वजनिक स्थानों पर अस्त्र-शस्त्र धारण नहीं करेगा, जिसमें धारदार हथियार,लाठी आदि भी शामिल है न ही लायेगा न ले जायेगा तथा न ही प्रदर्षन करेगा।
यह पाबंदी उन समुदयों पर लागू नहीं होगी। जो दीर्घकाल से प्रचलित रूढि, प्रथा एवं विधि के अनुसार शस्त्र प्रदर्शन वाले व्यक्तियों पर भी लागू होंगे। राजनैतिक दल, संस्था, संगठन, व्यक्ति बिना सक्षम अनुमति प्राप्त किये, किसी भी प्रकार का जुलूस, पैदल मार्च या वाहन रैली नहीं निकालेगा। सक्षम अनुमति प्राप्त करने के बाद ही चुनाव प्रचार-प्रसार एवं चुनाव सामग्री परिवहन हेतु वाहनों का उपयोग किया जा सकेंगा।
कोई भी राजनैतिक दल, संस्था संगठन किसी भी सार्वजनकि स्थान पर सभा, समारोह जुलूस आदि बिना अनुमति के नहीं करें। शासकीय कार्यालयों के परिसर में सभा इत्यादि प्रतिबंध रहेगी, कोई भी व्यक्ति, दल अथवा संस्था सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान बिना अनुमति लाउड स्पीकर/डी.जे./व्हीडिओं वेन का उपयोग नहीं करेगा। इस बिन्दु में ठेला गाड़ी पर लगे लाउड स्पीकर को भी सम्मिलित किया जाता है कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा अन्य संगठन किसी समुदाय अथवा धर्म विषेष को लेकर अथवा अन्य प्रकार के आपत्तिजनक नारे नहीं लगायेगा एवं आपत्तिजनक पर्चा, पेम्प्लेट आदि वितरित नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्षित नहीं करेगा, जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचती हो तथा साम्प्रदायिक सौहार्द एवं शांति भंग हो सकती है। धार्मिक स्थलां का प्रयोग चुनाव सभा/प्रचार हेतु निषिद्व रहेगा। कोई भी दल अपने चुनाव प्रचार में, राष्ट्रीय प्रतीकों, चिन्हों जैसे राष्ट्रीय ध्वज आदि, सैन्य दलों से संबंधित तस्वीरों आदि का उपयोग नहीं करेगा। यह कि रैली, वाहन रैली, ध्वनि विस्तारक यंत्र, सभा/ आमसभा हेतु अनुमति देने के लिये अपने क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिटी मजिस्ट्रेट सक्षम प्राधिकारी होंगे।
यह आदेश जन साधारण पर लागू है तथा परिस्थितिवष इतना उपलब्ध नहीं कि जन सामान्य पर उक्त सूचना की तामिली की जा सके। अतः यह आदेष दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 (2) के अन्तर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 की धारा 144 (5) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यन्त विषेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता सन्तुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू प्रतिबन्ध से छूट दे सकेगा।
यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जायेगा।
उपर्युक्त प्रतिबन्ध विधि एवं व्यवस्था डयूटी में संलग्न अधिकारी, कर्मचारी एवं पुलिस कर्मियों पर लागू नही होगा तथा प्रतिबन्ध अन्य किसी नियम/आदेश के प्रतिबन्धो के अतिरिक्त होंगे।
यह आदेश आज दिनांक 10-03-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला सागर

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