विद्युत पेंशनर्स को दीपावली का तोहफा, महंगाई राहत में 5 प्रतिशत तक की वृद्धि
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दी जानकारी, 59 हजार पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनधारकों को मिलेगा लाभ; कर्मचारियों का डीए बढ़कर 60 प्रतिशत हुआ
सागर। मध्यप्रदेश की विद्युत कंपनियों के पेंशनर्स, पारिवारिक पेंशनधारकों और कार्यरत कर्मचारियों के लिए दीपावली पर राहत भरी खबर है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) ने पेंशनर्स की महंगाई राहत (डीआर) और कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार, छठवें वेतनमान के पेंशनर्स को 5 प्रतिशत और सातवें वेतनमान के पेंशनर्स को 2 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई राहत का लाभ मिलेगा। इससे प्रदेश के लगभग 59 हजार पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनधारक लाभान्वित होंगे। यह वृद्धि 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी, जबकि भुगतान अगस्त 2026 से संबंधित अवधि के अनुसार किया जाएगा।
पेंशनर्स को मिलेगी बढ़ी हुई महंगाई राहत
एमपी ट्रांसको के मानव संसाधन एवं प्रशासन विभाग के अधीक्षण अभियंता राजेश शर्मा के अनुसार, मध्यप्रदेश शासन के 30 अक्टूबर 2026 के ज्ञापन के आधार पर आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी, मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी और मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल से 1 जून 2005 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनधारकों को छठवें वेतनमान में 262 प्रतिशत तथा सातवें वेतनमान में 60 प्रतिशत महंगाई राहत देय होगी।
यह व्यवस्था 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनर्स को मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन पर भी लागू होगी। महंगाई राहत की गणना कम्यूटेशन से पहले निर्धारित मूल पेंशन के आधार पर की जाएगी।
कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 60 प्रतिशत
विद्युत कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी राहत दी गई है। सातवें वेतनमान के तहत महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि के बाद अब कुल महंगाई भत्ता मूल वेतन का 60 प्रतिशत हो गया है। यह लाभ 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा।
बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान अक्टूबर 2026 के वेतन के साथ कर दिया गया है। वहीं, जनवरी से सितंबर 2026 तक की एरियर राशि का भुगतान नवंबर और दिसंबर 2026 तथा जनवरी 2027 के वेतन के साथ तीन समान किश्तों में किया जाएगा।
इस अवधि में सेवानिवृत्त या दिवंगत कर्मचारियों के मामलों में एरियर राशि का भुगतान संबंधित कर्मचारी अथवा नामांकित सदस्य को एकमुश्त किया जाएगा।


