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ऑटो-रिक्शा पर परिवहन विभाग की सख्ती, 5 वाहन जब्त, 30 वाहनों से 1.41 लाख रुपए का जुर्माना वसूला

By: गजेंद्र ठाकुर•
ऑटो-रिक्शा पर परिवहन विभाग की सख्ती, 5 वाहन जब्त, 30 वाहनों से 1.41 लाख रुपए का जुर्माना वसूला
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ऑटो-रिक्शा पर परिवहन विभाग की सख्ती, 5 वाहन जब्त, 30 वाहनों से 1.41 लाख रुपए का जुर्माना वसूला

सागर। यात्री वाहनों और स्कूल बसों में सुरक्षा व्यवस्था की जांच के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत परिवहन विभाग ने वाहनों की सघन चेकिंग की। जांच के दौरान कई बसों में सुरक्षा मानकों से जुड़ी कमियां सामने आईं। इनमें पीछे के कांच पर लोहे की जाली लगी होना, फर्स्ट एड बॉक्स का उपलब्ध नहीं होना, निर्धारित मानक के अग्निशमन यंत्र नहीं होना और वाहन के जरूरी दस्तावेज नहीं मिलना शामिल है।

इसके अलावा कुछ वाहनों में आपातकालीन द्वार के सामने सीट लगी मिली और कुछ वाहनों के इमरजेंसी गेट ठीक से नहीं खुल रहे थे। रिमोल्ड टायर लगे वाहन भी जांच के दौरान पाए गए। नियमों का पालन नहीं करने वाले यात्री बस, स्कूल बस और ऑटो रिक्शा को जब्त कर परिवहन कार्यालय परिसर में सुरक्षार्थ खड़ा कराया गया था।

विभाग के अनुसार, पहले से जब्त 30 वाहनों से कुल 1 लाख 41 हजार रुपए का जुर्माना वसूलने के बाद उन्हें मुक्त कर दिया गया।

वहीं, 06 अक्टूबर 2026 को शहरी क्षेत्र में ऑटो रिक्शा की विशेष जांच की गई। इस दौरान पांच ऑटो ऐसे मिले, जो बिना परमिट, बिना फिटनेस और बिना लाइसेंस के संचालित किए जा रहे थे। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर इन पांचों ऑटो को जब्त कर कार्यालय परिसर में रखा गया है।

चेकिंग के दौरान कुछ ऑटो चालक जांच से बचने के लिए रास्ता बदलकर निकलने का प्रयास करते भी नजर आए। हालांकि जांच दल ने ऐसे वाहनों को भी रोककर दस्तावेजों और नियमों की जांच की। कमी पाए जाने पर संबंधित वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने वाहन मालिकों और संचालकों से कहा है कि वाहन चलाते समय बीमा, फिटनेस, परमिट, पंजीयन कार्ड, चालक का हैवी ड्राइविंग लाइसेंस, टैक्स प्रमाण पत्र और प्रदूषण प्रमाण पत्र जैसे सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखें। दस्तावेजों के अभाव या नियमों के उल्लंघन की स्थिति में मोटरयान अधिनियम, 1988 और मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 के तहत कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग की यह चेकिंग कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

गजेंद्र ठाकुर
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गजेंद्र ठाकुर

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