सागर। भगवानगंज रोड पर 21 अगस्त को चलती स्कूल बस में आग लगने की घटना के बाद क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने सख्त कार्रवाई की है। आरटीओ सागर द्वारा जारी आदेश के अनुसार बस क्रमांक MH43H0793 का उपयुक्तता (फिटनेस) प्रमाण-पत्र तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।
आरटीओ कार्यालय से जारी पत्र के मुताबिक मीडिया से प्राप्त जानकारी के आधार पर वाहन स्कूल के बच्चों को लेकर जा रहा था। भगवानगंज रोड पर स्कूल बस के नीचे की ओर वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होने के कारण धुआं निकलने लगा और बस में आग लगने की स्थिति निर्मित हो गई थी। इस दौरान स्कूली बच्चों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया था। घटना में बच्चों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। घटना की पुष्टि स्थानीय रिपोर्ट में भी हुई है।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मनोज कुमार सेहनगरिया द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि वाहन में पाई गई यांत्रिक त्रुटियों के कारण वह केंद्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 तथा मध्यप्रदेश मोटरयान नियमों की अपेक्षाओं का पालन नहीं करता है। इसी आधार पर मोटरयान अधिनियम की धारा 56(4) के तहत वाहन का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र तब तक के लिए रद्द किया गया है, जब तक वाहन की मरम्मत नहीं हो जाती और कार्यालय द्वारा उसे पुनः यात्री दृष्टि से उपयुक्त घोषित नहीं कर दिया जाता।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि वाहन का पंजीकरण प्रमाण-पत्र तथा उस वाहन के संबंध में जारी कोई भी अनुज्ञापत्र भी तब तक निलंबित माना जाएगा, जब तक नया उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता।
स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर हुई इस कार्रवाई के बाद अब परिवहन विभाग की निगरानी और अन्य स्कूली वाहनों की तकनीकी जांच को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।


