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सागर में अवैध कॉलोनाइजरों पर कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई, 15 दिन का अल्टीमेटम चलेगा बुलडोजर, FIR होगी

By: गजेंद्र ठाकुर
सागर में अवैध कॉलोनाइजरों पर कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई, 15 दिन का अल्टीमेटम चलेगा बुलडोजर, FIR होगी
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अवैध कॉलोनाइजरों पर कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई, 15 दिन का अल्टीमेटम, चलेगा बुलडोजर, FIR के साथ जमीन होगी ‘अहस्तांतरणीय’

शहर से लगे इलाको में पैर पसार रही अवैध कालोनियां

सागर। बिना अनुमति प्लॉटिंग कर अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ कलेक्टर प्रतिभा पाल ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर न्यायालय से जारी आदेशों में संबंधित कॉलोनाइजरों को अवैध चिन्हांकन और निर्माण हटाने के लिए 15 दिन की समयसीमा दी गई है। निर्धारित अवधि में कार्रवाई नहीं होने पर प्रशासन द्वारा निर्माण हटाने के साथ संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।

बीना के मौजा इटावा में 0.717 हेक्टेयर भूमि पर बिना डायवर्जन और कॉलोनाइजर लाइसेंस के 28 भूखंड बेचे जाने के मामले में आदित्य पिता देवेंद्र सिंह ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं रहली के मौजा खमरिया में 0.164 हेक्टेयर भूमि पर महेंद्र उर्फ मुन्ना पिता रामनाथ घोषी, 0.394 हेक्टेयर भूमि पर पुष्पा पति विनोद जैन, रहलीखास में 0.2845 हेक्टेयर भूमि पर चंद्रभान पिता द्वारकाप्रसाद शर्मा तथा बमूराजैसिंह में 1.227 हेक्टेयर भूमि पर संजना पति संतोष तिवारी के खिलाफ भी आदेश जारी किए गए हैं।

मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के तहत संबंधित एसडीएम को जमीनों के क्रय-विक्रय पर रोक लगाने के लिए सूची उप-पंजीयक कार्यालय भेजने के निर्देश दिए गए हैं। 15 दिन में अवैध निर्माण नहीं हटाने पर बुलडोजर कार्रवाई, खसरे के कॉलम नंबर 12 में ‘अहस्तांतरणीय’ दर्ज करने और एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी।

शहर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में भी अवैध कॉलोनियों का सवाल

कलेक्टर की कार्रवाई के बीच सागर शहर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से विकसित हो रही अवैध कॉलोनियां भी सवालों के घेरे में हैं। कई स्थानों पर कृषि भूमि को छोटे-छोटे भूखंडों में बांटकर बिना आवश्यक अनुमति के कॉलोनी विकसित किए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। ऐसे मामलों में विद्युत विभाग द्वारा बिजली के पोल, केबल और ट्रांसफार्मर लगाए जाने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

कृषि मंडी मार्ग की कॉलोनी भी जांच के दायरे में

खुरई रोड-कृषि मंडी के पास एक अवैध कॉलोनी काटे जाने की जानकारी सामने आई है। मुख्य मार्ग से करीब 150 से 200 मीटर अंदर विकसित की जा रही इस कॉलोनी में भी नियमों की अनदेखी किए जाने की चर्चा है। सूत्रों के अनुसार कॉलोनी तक पहुंच मार्ग पर पहले नाला था, जहां पीडब्ल्यूडी विभाग से कथित सांठगांठ कर पुलिया बनाए जाने की बात कही जा रही है। मामला जांच का विषय है। प्रशासन यदि ऐसे मामलों की भी जांच कर कार्रवाई करता है तो अवैध कॉलोनियों के नेटवर्क पर प्रभावी अंकुश लग सकता है।

गजेंद्र ठाकुर
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गजेंद्र ठाकुर

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