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सागर में 7 पुरानी यात्री बसों का पंजीयन निरस्त, स्क्रैप करने के आदेश; प्रेशर हॉर्न पर भी कार्रवाई

By: गजेंद्र ठाकुर•
सागर में 7 पुरानी यात्री बसों का पंजीयन निरस्त, स्क्रैप करने के आदेश; प्रेशर हॉर्न पर भी कार्रवाई
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बसों में मिलीं कई खामियां, 15 यात्री बसों से वसूला ₹45 हजार जुर्माना; दो बसें जब्त कर कार्यालय परिसर में रखीं

सागर। यात्रियों की सुरक्षा और शहर में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए परिवहन विभाग ने यात्री बसों के खिलाफ कार्रवाई की है। 15 साल से अधिक पुरानी सात बसों का पंजीयन निरस्त कर उन्हें स्क्रैप करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा चेकिंग अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों पर जुर्माना लगाया गया, जबकि तकनीकी खामियां मिलने पर दो बसों को जब्त कर लिया गया।

यह कार्रवाई परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर और कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देशों के तहत क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर द्वारा की गई। विभाग को ओवरलोडिंग, यात्रियों से निर्धारित किराए से अधिक वसूली, परमिट की शर्तों का उल्लंघन और टैक्स बकाया रखने वाली बसों की जांच करने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में 15 साल से ज्यादा पुरानी सात यात्री बसों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इनमें MP15PA0165, MP15PA0229, MP15PA0129, MP37P0277, MP15PA0254, MP09FA2641 और MP09FA2637 नंबर की बसें शामिल हैं। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन सभी बसों का पंजीयन निरस्त कर स्क्रैप करने का आदेश जारी किया गया है।

प्रेशर हॉर्न से परेशान थे बस स्टैंड के आसपास के रहवासी

मुख्य बस स्टैंड के आसपास रहने वाले लोगों को यात्री बसों में लगे प्रेशर हॉर्न के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तेज आवाज से ध्वनि प्रदूषण फैलने के साथ ही रात के समय बच्चों और बुजुर्गों को भी दिक्कत होती थी। इस संबंध में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को शिकायतें मिली थीं।

शिकायतों के बाद क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने 10.10.2026 एवं 11.02.2026 को मुख्य बस स्टैंड और शहरी क्षेत्र में विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान 12 यात्री बसों में निर्धारित मानकों से अधिक आवाज करने वाले प्रेशर हॉर्न लगे पाए गए। विभाग ने मौके पर ही इन हॉर्न को निकलवाकर जब्त कर लिया।

बसों में मिलीं कई कमियां, ₹45 हजार का जुर्माना

जांच के दौरान 15 यात्री बसों में अलग-अलग तरह की खामियां सामने आईं। इनमें चालक और परिचालक का निर्धारित गणवेश में नहीं होना, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) का अभाव, रेडियम रिफ्लेक्टर टेप नहीं होना और फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध नहीं होना जैसी कमियां शामिल थीं। इन नियमों के उल्लंघन पर संबंधित बसों से कुल 45 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया।

इसके अलावा जांच में एक यात्री बस की पिछली खिड़की के कांच पर लोहे की जाली लगी मिली। वहीं, एक अन्य बस का ड्राइवर साइड का गेट टूटा हुआ था और उसका फर्श भी क्षतिग्रस्त था। यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ी इन खामियों को देखते हुए दोनों बसों को जब्त कर सुरक्षा की दृष्टि से परिवहन कार्यालय परिसर में खड़ा कराया गया।

बस संचालकों को नियमों का पालन करने की हिदायत

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बस मालिकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने वाहनों से प्रेशर हॉर्न तत्काल हटवाएं। साथ ही बसों का संचालन करते समय सभी जरूरी दस्तावेज अपने पास रखें। इनमें वाहन का बीमा, फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट, पंजीयन कार्ड, चालक का भारी वाहन चलाने का वैध लाइसेंस, टैक्स प्रमाण पत्र और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र शामिल हैं।

अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन संचालकों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम, 1988 और मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग ने यह भी बताया है कि नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए जांच और कार्रवाई का अभियान आगे भी जारी रहेगा।

गजेंद्र ठाकुर
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गजेंद्र ठाकुर

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