सागर में 12 सितंबर को लगेगी नेशनल लोक अदालत, ई-चालान से लेकर वैवाहिक विवाद तक होंगे निपटारे
सागर। म.प्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार तथा माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर, एम.के. शर्माक मार्गदर्शन में दिनांक 12 सितम्बर, 2026, शनिवार को जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय एवं समस्त तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा।नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में, आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक / मनी रिकवरी संबंधी गागले. मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, श्रम एवं रोजगार विवाद प्रकरण, विद्युत एन जल कर / बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, दीवानी इत्यादि मामला एवं प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) के अंतर्गत पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, ई-ट्रेफिक चाालान संबंधी प्री-लिटिगेशन प्रकरण, मनी रिकवरी संबंधी मामले, श्रम विवाद संबंधी मामले, विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), दूरसंचार के बकाया लैण्डलाईन /गाबाइल बिल संबंधी प्रकरण, आपराधिक शमनीय प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, दीनानी इत्यादि मामलों में पक्षकारों की आपसी सहमति से सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा एवं नियमानुसार विद्युत प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में छूट प्रदान की जावेगी।नेशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु आज दिनांक 08.09.2026 को जिला न्यायालय परिसर, सागर से माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर द्वारा दोप. 10:30 बजे हरी झण्डी दिखाकार प्रचार-प्रसार रथ रवाना किया गया जो जिला सागर अंतर्गत मुख्य चौराहों, गलियों, बाजारों एवं दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण कराये जाने पर पक्षकारों को होने वाले लाभों की जानकारी आमजन तक पहुंचायेगा। उक्त अवसर पर जिला न्यायालय, सागर अंतर्गत वरिष्ठ न्यायाधीशगण, सचिव श्री अंकित श्रीवास्तव एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती दिव्या गलावी सहित बडी संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित रहे।


