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शराब का सेवन कर विद्यालय पहुंचने और अनियमितताएं करने पर संभागायुक्त ने शिक्षक को किया निलंबित

रिपोर्ट: गजेंद्र ठाकुर
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शराब का सेवन कर विद्यालय पहुंचने और अनियमितताएं करने पर संभागायुक्त ने शिक्षक को किया निलंबित
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शराब का सेवन कर विद्यालय पहुंचने और अनियमितताएं करने पर संभागायुक्त ने शिक्षक को किया निलंबित

सागर। संभागायुक्त अनिल सुचारी ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय काछी पिपरिया, विकासखंड रहली में पदस्थ उच्च माध्यमिक शिक्षक श्री विजय सिंह राजपूत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई कलेक्टर सागर द्वारा 24 अगस्त 2026 को प्रस्तुत नोटशीट एवं जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।

कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार शिक्षक श्री विजय सिंह राजपूत के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की विकासखंड शिक्षा अधिकारी रहली के माध्यम से जांच कराई गई थी। जांच के बाद विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में शिक्षक द्वारा शराब का सेवन कर संस्था में उपस्थित होने, विद्यालय का वातावरण दूषित करने तथा छात्र-छात्राओं को परेशान करने की सहित और अनियमितताएं करने पर शिकायतें प्रमाणित पाई गईं। जांच प्रतिवेदन 23 सितंबर 2025 को प्रस्तुत किया गया था।  संबंधित शिक्षक को समक्ष में उपस्थित कराकर समझाइश भी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद उनकी कार्यप्रणाली में अपेक्षित सुधार नहीं आया। कलेक्टर से प्राप्त प्रस्ताव के अवलोकन एवं परीक्षण के बाद संभागायुक्त ने श्री राजपूत को प्रथम दृष्ट्या दोषी माना।

संभागायुक्त श्री सुचारी ने आदेशानुसार शिक्षक का उक्त कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता का द्योतक है तथा यह मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के प्रावधानों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। इसके आधार पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए श्री राजपूत को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री विजय सिंह राजपूत का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सागर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

गजेंद्र ठाकुर
लेखक

गजेंद्र ठाकुर

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