सागर में माध्यमिक शिक्षक निलंबित, छात्राओं के वीडियो बनाने और अमर्यादित आचरण के आरोप
सागर। शासकीय सांदीपनि महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-1 में पदस्थ माध्यमिक शिक्षक आदित्य कुमार पांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। लोक शिक्षण सागर संभाग के संयुक्त संचालक एसपी सिंह बिसेन ने 17 अगस्त 2026 को निलंबन आदेश जारी किया।
आदेश के अनुसार शिक्षक पर अध्यापन के दौरान छात्राओं के वीडियो बनाकर बिना अनुमति यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करने का आरोप है। इसके अलावा प्राचार्य के साथ पारिवारिक विवाद को लेकर स्कूल परिसर में आए दिन अनुशासनहीनता और विवाद की स्थिति उत्पन्न करने की शिकायतें भी सामने आई थीं। छात्राओं, अभिभावकों और साथी शिक्षकों द्वारा भी उनके खिलाफ शिकायतें की गई थीं।
बोर्ड परीक्षा समीक्षा बैठक में अमर्यादित बयानबाजी का आरोप
लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल की टीम द्वारा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में शिक्षक के देरी से पहुंचने का उल्लेख भी आदेश में किया गया है। सामाजिक विज्ञान विषय का परीक्षा परिणाम कम आने पर सवाल किए जाने के दौरान प्राचार्य के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने का आरोप है। जांच के बाद शिकायतों में लगाए गए आरोप सही पाए गए।
छेड़छाड़ के मामले में FIR और कोर्ट में चालान
शिक्षक के खिलाफ गोपालगंज थाना, सागर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 74, 75, 15(1)(i) और 296(A) के तहत मामला दर्ज है। FIR क्रमांक 266 दिनांक 10 जून 2026 को दर्ज की गई थी। मामले में 20 जुलाई 2026 को JMFC न्यायालय, सागर में चालान भी प्रस्तुत किया जा चुका है।
मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-9 के तहत शिक्षक को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, सागर जिला-सागर निर्धारित किया गया है। नियमों के तहत उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।


