जिला अधिवक्ता संघ की सूचना: गैर पंजीकृत अधिवक्ता और विधि छात्रों को न्यायालय परिसर में नाम लिखने से रोकने के निर्देश
सागर। जिला अधिवक्ता संघ सागर ने गैर पंजीकृत अधिवक्ताओं और विधि छात्रों को लेकर आवश्यक सूचना जारी की है। संघ ने स्पष्ट किया है कि जिन अधिवक्ताओं का राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर अथवा जिला अधिवक्ता संघ सागर में पंजीयन नहीं है, साथ ही जो विधि के छात्र हैं, वे न्यायालय परिसर में कोर्ट न पहनें और वकालतनामा में अपना नाम व हस्ताक्षर न लिखें।
जिला अधिवक्ता संघ सागर द्वारा 7 अक्टूबर 2026 को जारी सूचना में कहा गया है कि गैर पंजीकृत अधिवक्ता और विधि न्यायालय परिसर में निर्धारित नियमों का पालन करें। इसके अलावा, पंजीकृत अधिवक्ताओं के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अपनी कार, मोटरसाइकिल या स्कूटर पर ‘एडवोकेट’ नहीं लिखवाए और न ही अधिवक्ता का लोगो लगवाए।
संघ ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति इन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष डॉ. अंकलेश्वर दुबे (अन्नी) और सचिव जितेन्द्र लखन राठौर ने संयुक्त रूप से यह सूचना जारी की है। संघ का कहना है कि इन निर्देशों का उद्देश्य न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं की पहचान और निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।








