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नशीली दवाओं में संलिप्तता पाए जाने सहित नियमों का उल्लंघन पर मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त

रिपोर्ट: गजेंद्र ठाकुर
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नशीली दवाओं में संलिप्तता पाए जाने सहित नियमों का उल्लंघन पर मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त

नशीली दवाओं में संलिप्तता पाए जाने सहित नियमों का उल्लंघन पर मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त

सागर। ड्रग इंस्पेक्टर सागर सोनम जैन द्वारा आज शहर की विभिन्न मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया गया। जिसके तहत नशीली दवाओं में संलिप्तता पाए जाने सहित नियमों का उल्लंघन पर मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त किया गये।

 सागर शहर के ऋषभ इंटरप्राइजेज मेडिकल में नशीली दवाओं में संलिप्तता पाए जाने पर मेडिकल का लाइसेंस निरस्त किया गया है। इसी प्रकार आईटीआई के सामने संचालित विष्णु मेडिकल का निरीक्षण के दौरान दुकान का संचालन नहीं पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त किया गया। फार्मासिस्ट के बिना दुकान का संचालन पाए जाने पर संवृद्धि मेडिकल का लाइसेंस 7 दिवस के लिए निलंबित किया गया है।

विगत माह औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1945 के नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सागर जिले के 13 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित किए गए थे।

श्री पटेल मेडिकल, विजय टॉकीज रोड के निरीक्षण के दौरान Avil वायल 10 एमएल के क्रय-विक्रय के दस्तावेजों में गड़बड़ी पाए जाने पर दुकान का निरीक्षण किया गया। मेडिकल संचालक को 3 दिवस में नारकोटिक्स दवाओं एवं Avil के दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर लाइसेंस निलंबन अथवा निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। दवाओं के नमूने जांच के लिए औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजे जाएंगे।

गजेंद्र ठाकुर
लेखक

गजेंद्र ठाकुर

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