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मेडिकल स्टोरों पर अब कड़ी नजर, बिना पर्ची नशीली दवाओं की बिक्री पर रोक

By: गजेंद्र ठाकुर•
मेडिकल स्टोरों पर अब कड़ी नजर, बिना पर्ची नशीली दवाओं की बिक्री पर रोक
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कलेक्टर प्रतिभा पाल के सख्त निर्देश, फार्मासिस्ट की मौजूदगी से लेकर दवा के स्टॉक की होगी जांच

सागर। जिले में दवाओं की बिक्री और मेडिकल स्टोरों के संचालन में नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए कलेक्टर प्रतिभा पाल ने औषधि प्रशासन और ड्रग इंस्पेक्टरों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि डॉक्टर की पर्ची के बिना प्रतिबंधित या नशीली दवाओं की बिक्री किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए।

कलेक्टर ने मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट की मौजूदगी अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि एक ही फार्मासिस्ट के नाम पर कई दुकानों के लाइसेंस संचालित होते पाए गए तो संबंधित मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही स्टॉकिस्ट से लेकर रिटेल मेडिकल स्टोर तक दवाओं के स्टॉक का मिलान किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर उनकी बैक ट्रैकिंग भी की जाएगी। प्रतिबंधित और विशेष श्रेणी की दवाओं को अलग रखने तथा उनकी बिक्री पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

ड्रग इंस्पेक्टर निर्धारित कैलेंडर के अनुसार मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण करेंगे। एक्सपायरी दवाओं के निस्तारण में निर्धारित एसओपी का पालन कराने के साथ बिक्री रजिस्टरों की रैंडम जांच भी की जाएगी। दवाओं के नमूने लेने के लिए हर महीने का लक्ष्य भी तय किया जाएगा।

कलेक्टर ने कहा कि जांच के दौरान किसी मेडिकल स्टोर में नियमों का उल्लंघन मिलने पर लाइसेंस निलंबित या निरस्त करने के साथ अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

वहीं, बड़े थोक दवा विक्रेताओं के परिसरों की जांच सिटी मजिस्ट्रेट, सीएमएचओ, ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस की संयुक्त टीम करेगी। कलेक्टर ने कहा कि दवाओं के जरिए आम लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

गजेंद्र ठाकुर
By:

गजेंद्र ठाकुर

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